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Ghazipur News: पति को आजीवन कारावास, अर्थदंड से किया दंडित

Wed, 22 Nov 2023 11:47 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 22 Nov 2023 11:47 PM IST
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Husband punished with life imprisonment and fine

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गाजीपुर। जिला जज संजय कुमार की अदालत ने हत्या के मामले में बुधवार को महिला के पति को आजीवन कारावास के साथ ही 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
अभियोजन के अनुसार मऊ जिले के मधुबन थाना क्षेत्र अंतर्गत शिसवा बलुआ निवासी राजू चौहान ने बहन फूलमती की शादी कासिमाबाद थाना गांव महरुपुर सबुनिया के राजेश चौहान से की थी। उसके तीन बच्चे भी हैं। बीते 18 जून 2018 को भोर में फूलमती की जेठानी बिंदु देवी ने फोन पर बताया कि राजेश चौहान ने फूलमति की फावड़े से काट कर हत्या कर दी। सूचना पर वादी व परिवार वाले बहन के ससुराल पहुंचे। दरवाजे पर उसके लाश पड़ी थी। उसका गला व दाहिना हाथ कटा हुआ है। वादी की सूचना पर कासिमाबाद थाने में आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस ने आरोपी को पकड़कर जेल भेज दिया।

विवेचना के बाद आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। दौरान विचारण अभियोजन की तरफ से जिला शासकीय अधिवक्ता कृपाशंकर राय ने कुल 12 गवाहों को पेश किया। दोनों तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने उपरोक्त सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया।
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