फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ghazipur News ›   Husband and mother-in-law sentenced to seven years imprisonment and fine of ten thousand rupees

Ghazipur News : दहेज हत्या के मामले में पति और सास को सात वर्ष कारावास, दस हजार का अर्थदंड

Thu, 13 Feb 2025 05:48 PM IST
नितीश कुमार पांडेय अमर उजाला नेटवर्क, गाजीपुर
अमर उजाला नेटवर्क, गाजीपुर Published by: नितीश कुमार पांडेय Updated Thu, 13 Feb 2025 05:48 PM IST
सार

दहेज हत्या मामले में कोर्ट ने पति और सास को सात साल की कैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही दोनो को दस दस हजार का अर्थदंड देना होगा। अदालत के इस फैसले के बाद पीड़ित पक्ष को राहत मिली।

विज्ञापन
Husband and mother-in-law sentenced to seven years imprisonment and fine of ten thousand rupees
अदालत का आदेश - फोटो : istock

विस्तार

जिला जज धर्मेंद्र कुमार पांडेय की अदालत ने बुधवार को दहेज हत्या के मामले में पति और सास को सात-सात साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक को 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

विज्ञापन

शादियाबाद थाना क्षेत्र के डिहवा गांव निवासी अच्छे लाल राजभर ने सादात थाने में तहरीर दिया कि वह पुत्री पूजा की शादी वर्ष 2017 के जून माह में करमदेपुर गांव निवासी अभिषेक राजभर के साथ किये थे।
विज्ञापन


शादी के कुछ दिन बाद पति अभिषेक, सास बुधनी देवी और ससुर राजेश राजभर दहेज में अंगूठी, गाड़ी और एक लाख रुपये की मांग करते थे। इसके लिए पुत्री को प्रताड़ित करते थे। सूचना पर लड़की के ससुराल गया तो पुत्री ने पूजा ने बताया कि ससुराल वाले जान से मार सकते हैं। बीते 14 जून 2019 को सूचना मिली कि दहेज को लेकर पुत्री की ससुरालियों ने हत्या कर दी है। पुत्री के ससुराल गया तो वहां उसका शव पड़ा था।
विज्ञापन
विज्ञापन


वादी की तहरीर पर दहेज हत्यारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस ने शव को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने विवेचना के दौरान आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।विवेचना उपरांत पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। दौरान विचारण अभियोजन की तरफ से आठ गवाहों को पेश किया। दौरान मुकदमा एक आरोपी ससुर राजेश राजभर की मौत हो गई।

दोनों तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने उपरोक्त फैसला सुनाते हुए दोषियों को जेल भेज दिया।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed