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Ghazipur News : दहेज हत्या के मामले में पति और सास को सात वर्ष कारावास, दस हजार का अर्थदंड
Thu, 13 Feb 2025 05:48 PM IST
नितीश कुमार पांडेय
अमर उजाला नेटवर्क, गाजीपुर
अमर उजाला नेटवर्क, गाजीपुर
Published by: नितीश कुमार पांडेय
Updated Thu, 13 Feb 2025 05:48 PM IST
सार
दहेज हत्या मामले में कोर्ट ने पति और सास को सात साल की कैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही दोनो को दस दस हजार का अर्थदंड देना होगा। अदालत के इस फैसले के बाद पीड़ित पक्ष को राहत मिली।
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अदालत का आदेश
- फोटो : istock
विस्तार
जिला जज धर्मेंद्र कुमार पांडेय की अदालत ने बुधवार को दहेज हत्या के मामले में पति और सास को सात-सात साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक को 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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शादियाबाद थाना क्षेत्र के डिहवा गांव निवासी अच्छे लाल राजभर ने सादात थाने में तहरीर दिया कि वह पुत्री पूजा की शादी वर्ष 2017 के जून माह में करमदेपुर गांव निवासी अभिषेक राजभर के साथ किये थे।
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शादी के कुछ दिन बाद पति अभिषेक, सास बुधनी देवी और ससुर राजेश राजभर दहेज में अंगूठी, गाड़ी और एक लाख रुपये की मांग करते थे। इसके लिए पुत्री को प्रताड़ित करते थे। सूचना पर लड़की के ससुराल गया तो पुत्री ने पूजा ने बताया कि ससुराल वाले जान से मार सकते हैं। बीते 14 जून 2019 को सूचना मिली कि दहेज को लेकर पुत्री की ससुरालियों ने हत्या कर दी है। पुत्री के ससुराल गया तो वहां उसका शव पड़ा था।
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वादी की तहरीर पर दहेज हत्यारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस ने शव को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने विवेचना के दौरान आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।विवेचना उपरांत पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। दौरान विचारण अभियोजन की तरफ से आठ गवाहों को पेश किया। दौरान मुकदमा एक आरोपी ससुर राजेश राजभर की मौत हो गई।
दोनों तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने उपरोक्त फैसला सुनाते हुए दोषियों को जेल भेज दिया।