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Ghazipur News: बैंक से भुगतान लेने के लिए पहले दिन सौ ग्राहकों ने भरे फार्म
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फोटो-
-10 अक्तूबर तक कर सकते हैं आवेदन, 27 नवंबर तक खाते में पहुंच जाएगा पैसा
-एसपी ने कोऑपरेटिव सेल से जांच कराने का किया अनुरोध, विशेष जांच दल गठित
संवाद न्यूज एजेंसी
गाजीपुर। पूर्वाचल कोऑपरेटिव बैंक के खाताधारकों के अधिकतम पांच लाख रुपये तक भुगतान के लिए बुधवार से आवेदन लिए जाने लगे हैं जो दस अक्तूबर तक होंगे। पहले दिन सौ ग्राहकों ने अपने पैसे के लिए फार्म भरा है।
करोड़ों रुपये के वित्तीय अनियमितता में फंसे पूर्वाचल कोऑपरेटिव बैंक के भूतपूर्व प्रवर्तक रामबाबू शाण्डिल्य, भूतपूर्व सीईओ विवेक पांडेय, प्रबंध कमेटी, लेखा परीक्षक मेसर्स विजय के. शर्मा एंड कंपनी, बैंक प्रोप्राइटर और संबंधित पार्टी व फर्म के खिलाफ शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया है।
वहीं, भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्राहकों को नियमानुसार पांच लाख रुपये तक का भुगतान करने का निर्णय लिया है। इसके लिए बुधवार की सुबह दस बजे से शाम चार बजे तक बैंक की सभी शाखाओं में ग्राहकों का निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम का फार्म भरने के लिए बुलाया गया था, जिसकी अंतिम तिथि दस अक्तूबर तय है। पहले दिन आवेदन करने के लिए सभी शाखाओं पर मिलाकर कुल सौ लोग आए। इसमें सबसे अधिक भीड़ मुख्य शाखा पर रहीं।
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बैंक अधिकारियों के मुताबिक पांच लाख रुपये तक का भुगतान भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से सीधे भेज दिया जाएगा। इस संबंध में सूचना बैंक की शाखाओं पर नोटिस चस्पा कर दी गई है। उधर, एसपी ओमवीर सिंह ने इस प्रकरण को गंभीरता को लेते हुए कोऑपरेटिव सेल के अधिकारियों से जांच कराने के लिए डीआईजी से भी अनुरोध किया है। हालांकि अनुमति मिलने तक मामले की जांच के लिए एसपी सिटी की अगुवाई में विशेष जांच दल गठित किया गया है। इसमें सीओ सिटी, तीन इंस्पेक्टर शहर कोतवाली और क्राइम ब्रांच से शामिल हैं।
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-10 अक्तूबर तक कर सकते हैं आवेदन, 27 नवंबर तक खाते में पहुंच जाएगा पैसा
-एसपी ने कोऑपरेटिव सेल से जांच कराने का किया अनुरोध, विशेष जांच दल गठित
संवाद न्यूज एजेंसी
गाजीपुर। पूर्वाचल कोऑपरेटिव बैंक के खाताधारकों के अधिकतम पांच लाख रुपये तक भुगतान के लिए बुधवार से आवेदन लिए जाने लगे हैं जो दस अक्तूबर तक होंगे। पहले दिन सौ ग्राहकों ने अपने पैसे के लिए फार्म भरा है।
करोड़ों रुपये के वित्तीय अनियमितता में फंसे पूर्वाचल कोऑपरेटिव बैंक के भूतपूर्व प्रवर्तक रामबाबू शाण्डिल्य, भूतपूर्व सीईओ विवेक पांडेय, प्रबंध कमेटी, लेखा परीक्षक मेसर्स विजय के. शर्मा एंड कंपनी, बैंक प्रोप्राइटर और संबंधित पार्टी व फर्म के खिलाफ शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया है।
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वहीं, भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्राहकों को नियमानुसार पांच लाख रुपये तक का भुगतान करने का निर्णय लिया है। इसके लिए बुधवार की सुबह दस बजे से शाम चार बजे तक बैंक की सभी शाखाओं में ग्राहकों का निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम का फार्म भरने के लिए बुलाया गया था, जिसकी अंतिम तिथि दस अक्तूबर तय है। पहले दिन आवेदन करने के लिए सभी शाखाओं पर मिलाकर कुल सौ लोग आए। इसमें सबसे अधिक भीड़ मुख्य शाखा पर रहीं।
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बैंक अधिकारियों के मुताबिक पांच लाख रुपये तक का भुगतान भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से सीधे भेज दिया जाएगा। इस संबंध में सूचना बैंक की शाखाओं पर नोटिस चस्पा कर दी गई है। उधर, एसपी ओमवीर सिंह ने इस प्रकरण को गंभीरता को लेते हुए कोऑपरेटिव सेल के अधिकारियों से जांच कराने के लिए डीआईजी से भी अनुरोध किया है। हालांकि अनुमति मिलने तक मामले की जांच के लिए एसपी सिटी की अगुवाई में विशेष जांच दल गठित किया गया है। इसमें सीओ सिटी, तीन इंस्पेक्टर शहर कोतवाली और क्राइम ब्रांच से शामिल हैं।