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यूपी: आईआईटी-बीएचयू छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म केस में सुनवाई टली, बहस पूरी नहीं हुई; इस दिन होगी अगली सुनवाई

Fri, 09 Oct 2026 05:51 AM IST
Aman Vishwakarma अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी। Published by: Aman Vishwakarma Updated Fri, 09 Oct 2026 05:51 AM IST
सार

वाराणसी की फास्टट्रैक कोर्ट में आईआईटी-बीएचयू छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म मामले की सुनवाई बृहस्पतिवार को पूरी नहीं हो सकी। अभियोजन की ओर से एडीजीसी मनोज गुप्ता ने बहस नहीं की। अदालत ने अगली सुनवाई नौ अक्तूबर को तय की है। मामले में तीन आरोपी हैं। पिछली सुनवाई में बचाव पक्ष का सफाई साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर समाप्त किया गया था।

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Hearing in IIT-BHU misdeeds case adjourned arguments remain incomplete next hearing scheduled 9 oCtober
आईआईटी बीएचयू की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म के तीनों आरोपी। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

फास्टट्रैक कोर्ट (प्रथम) के न्यायाधीश कुलदीप सिंह की अदालत में बृहस्पतिवार को आईआईटी-बीएचयू की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में सुनवाई पूरी नहीं हो सकी। अभियोजन की ओर से एडीजीसी मनोज गुप्ता ने बहस नहीं की। अदालत ने मामले में अगली सुनवाई के लिए नौ अक्तूबर की तारीख निर्धारित की है।

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मंगलवार को मामले में अभियोजन की ओर से बहस शुरू की गई थी। अभियोजन ने अदालत के समक्ष कहा था कि वादिनी और गवाहों के बयान समेत आरोपियों के खिलाफ सभी महत्वपूर्ण साक्ष्य पत्रावली में उपलब्ध हैं। अभियोजन के मुताबिक, उपलब्ध साक्ष्यों को कड़ी-दर-कड़ी जोड़ने पर तीनों आरोपियों की भूमिका सामने आती है।
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बृहस्पतिवार को सुनवाई के दौरान तीनों आरोपियों की ओर से उनके अधिवक्ता अदालत में मौजूद रहे। हालांकि, अभियोजन की बहस आगे नहीं बढ़ सकी। इसके बाद अदालत ने अगली सुनवाई के लिए नौ अक्तूबर की तिथि तय कर दी।

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प्रकरण के अनुसार, दो नवंबर 2023 की रात बीएचयू परिसर में बाइक सवार तीन युवकों ने आईआईटी-बीएचयू की छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था। घटना के बाद पीड़िता ने लंका थाने में तीन आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। मामले की जांच के दौरान पुलिस ने साक्ष्यों और अन्य तथ्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान की।

विवेचना के दौरान सुंदरपुर स्थित बृज एन्क्लेव निवासी कुणाल पांडेय, बजरडीहा के जीवधिपुर निवासी आनंद उर्फ अभिषेक चौहान और सक्षम पटेल के नाम सामने आए। इसके बाद तीनों को मामले में आरोपित बनाया गया।

मामले की पिछली सुनवाई में अदालत ने बचाव पक्ष की ओर से सफाई साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर समाप्त कर दिया था। इसके बाद अदालत ने अभियोजन और बचाव पक्ष की बहस के लिए प्रक्रिया आगे बढ़ाई थी। मंगलवार को अभियोजन ने अपनी दलील शुरू की थी, लेकिन बृहस्पतिवार को बहस पूरी नहीं हो सकी। अब नौ अक्तूबर को होने वाली सुनवाई में अभियोजन की ओर से बहस आगे बढ़ने की उम्मीद है।

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