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फरवरी में होगा ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट
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जनपद में अगले साल फरवरी में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट होगा। शासन की ओर से जनपद में 200 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके मद्देनजर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम प्रोत्साहन नीति-2022 में लाभान्वित किए जाने का प्राविधान हुआ है।
मालूम हो कि बुंदेलखंड और पूर्वांचल क्षेत्र में सूक्ष्म (25 प्रतिशत), लघु (20 प्रतिशत) एवं मध्यम (15 प्रतिशत) इकाई को पूंजीगत लागत उपादान की व्यवस्था है। मध्यांचल एवं पश्चिमांचल क्षेत्र में सूक्ष्म (20 प्रतिशत), लघु (15 प्रतिशत) एवं मध्यम (10 प्रतिशत) इकाई को पूंजीगत लागत उपादान की व्यवस्था है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं महिला उद्यमियों को 2 प्रतिशत अतिरिक्त उपादान प्रोत्साहन की अधिकतम सीमा चार करोड़ होगी।
प्रोत्साहन सहायता दो सामान किश्तों में दी जाएगी। प्रथम किश्त भवन निर्माण के बाद और दूसरी किश्त क्षमता का कम से कम 50 प्रतिशत वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने पर दिया जाएगा। ब्याज उपादान योजना के तहत ब्याज उपादान सिर्फ सूक्ष्म इकाईयों को कुल वार्षिक ब्याज का 50 प्रतिशत पांच वर्षों तक (अधिकतम 25.00 लाख) ब्याज उपादान देना होगा।
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अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिलाओं को देय ब्याज की सीमा 60 प्रतिशत तथा उपादान वार्षिक आधार पर देय होगा। अवस्थापना ब्याज उपादान के तहत 10 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल के एमएसएमई औद्योगिक पार्क, औद्योगिक एस्टेट, फ्लैटिड फैक्ट्री कांप्लेक्स के लिए न्यूनतम क्षेत्रफल 4000 वर्ग मीटर के लिए स्वीकृत परियोजना को लेकर वार्षिक ब्याज का 50 प्रतिशत (अधिकतम दो करोड़ प्रति वर्ष) तक उपादान सात वर्षों तक देय है।
स्टांप ड्यूटी में छूट में एमएसएमई इकाईयों को पूर्वाचल एवं बुंदेलखंड में 100 प्रतिशत मध्यांचल एवं पश्चिमांचल (गौतमबुद्धनगर एवं गाजियाबाद को छोड़कर) क्षेत्र में 75 प्रतिशत तथा गौतमबुद्धनगर एवं गाजियाबाद में 50 प्रतिशत स्टांप ड्यूटी में छूट अनुमन्य है। महिला उद्यमियों को प्रदेश में किसी भी क्षेत्र में उद्यम स्थापना हेतु स्टांप शुल्क में 100 प्रतिशत छूट अनुमन्य है, विकासकर्ताओं को भूमि की खरीद पर स्टांप शुल्क में 100 प्रतिशत छूट है।
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मालूम हो कि बुंदेलखंड और पूर्वांचल क्षेत्र में सूक्ष्म (25 प्रतिशत), लघु (20 प्रतिशत) एवं मध्यम (15 प्रतिशत) इकाई को पूंजीगत लागत उपादान की व्यवस्था है। मध्यांचल एवं पश्चिमांचल क्षेत्र में सूक्ष्म (20 प्रतिशत), लघु (15 प्रतिशत) एवं मध्यम (10 प्रतिशत) इकाई को पूंजीगत लागत उपादान की व्यवस्था है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं महिला उद्यमियों को 2 प्रतिशत अतिरिक्त उपादान प्रोत्साहन की अधिकतम सीमा चार करोड़ होगी।
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प्रोत्साहन सहायता दो सामान किश्तों में दी जाएगी। प्रथम किश्त भवन निर्माण के बाद और दूसरी किश्त क्षमता का कम से कम 50 प्रतिशत वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने पर दिया जाएगा। ब्याज उपादान योजना के तहत ब्याज उपादान सिर्फ सूक्ष्म इकाईयों को कुल वार्षिक ब्याज का 50 प्रतिशत पांच वर्षों तक (अधिकतम 25.00 लाख) ब्याज उपादान देना होगा।
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अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिलाओं को देय ब्याज की सीमा 60 प्रतिशत तथा उपादान वार्षिक आधार पर देय होगा। अवस्थापना ब्याज उपादान के तहत 10 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल के एमएसएमई औद्योगिक पार्क, औद्योगिक एस्टेट, फ्लैटिड फैक्ट्री कांप्लेक्स के लिए न्यूनतम क्षेत्रफल 4000 वर्ग मीटर के लिए स्वीकृत परियोजना को लेकर वार्षिक ब्याज का 50 प्रतिशत (अधिकतम दो करोड़ प्रति वर्ष) तक उपादान सात वर्षों तक देय है।
स्टांप ड्यूटी में छूट में एमएसएमई इकाईयों को पूर्वाचल एवं बुंदेलखंड में 100 प्रतिशत मध्यांचल एवं पश्चिमांचल (गौतमबुद्धनगर एवं गाजियाबाद को छोड़कर) क्षेत्र में 75 प्रतिशत तथा गौतमबुद्धनगर एवं गाजियाबाद में 50 प्रतिशत स्टांप ड्यूटी में छूट अनुमन्य है। महिला उद्यमियों को प्रदेश में किसी भी क्षेत्र में उद्यम स्थापना हेतु स्टांप शुल्क में 100 प्रतिशत छूट अनुमन्य है, विकासकर्ताओं को भूमि की खरीद पर स्टांप शुल्क में 100 प्रतिशत छूट है।