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गाजीपुर: मुख्तार अंसारी के परिवार पर और कसा शिकंजा, पत्नी, पुत्रों समेत 12 पर मुकदमा दर्ज 

Sun, 20 Sep 2020 09:33 PM IST
स्‍वाधीन तिवारी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गाजीपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गाजीपुर Published by: स्‍वाधीन तिवारी Updated Sun, 20 Sep 2020 09:33 PM IST
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Ghazipur: Mukhtar Ansari's wife, sons including 12 filed a case
विधायक मुख्तार अंसारी और पत्नी। - फोटो : अमर उजाला

गाजीपुर जिला प्रशासन द्वारा जांच में गजल होटल के लिए भूखंडों की खरीद एवं बिक्री में अनियमितता मिलने पर मऊ विधायक मुख्तार अंसारी की पत्नी एवं दो पुत्रों समेत 12 लोगों पर विभिन्न धाराओं में रविवार की देर शाम नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया। जिला और पुलिस प्रशासन की ओर से लगातार बाहुबली विधायक के खिलाफ कार्रवाई जारी है। इससे समर्थकों में हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। 

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शासन की ओर से लगातार मऊ विधायक पर शिकंजा कंसा जा रहा है। यही नहीं परिवार के सदस्यों समेत सहयोगियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। सदर एसडीएम प्रभास कुमार ने बताया कि तहसील सदर के राजस्व ग्राम मोहम्मदपुर पट्टी में निर्मित गजल होटल के जांच संबंध में यह तथ्य प्रकाश में आया कि उपरोक्त भूखंडों के खरीद एवं बिक्री में अनियमितता की गई है।
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मौजा मुहम्मदपट्टी के राजस्व अभिलेखों में गाटा संख्या 98 रकबा 18-18 बीघा और गाटा संख्या 99 रकबा छह बीघा बंजर जमन 14 (3) की भूमि है। जबकि रविंद्रनाथ, श्रीकांत उपाध्याय और नंदलाल द्वारा बिना किसी विधिक अधिकार व स्वामित्त के ही उक्त गाटा संख्या 98/2 रकबा पंजीकृत विक्रय विलेख बीते 29 अप्रैल 2005 को मुख्तार अंसारी के पुत्र अब्बास अंसारी, उमर अंसारी एवं पत्नी अफसां अंसारी कस्बा युसुफपुर मुहम्मदाबाद के पक्ष में कर दिया गया।
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Ghazipur: Mukhtar Ansari's wife, sons including 12 filed a case
विधायक मुख्तार अंसारी - फोटो : अमर उजाला

इसी के साथ गाटा संख्या 98/2 रकबा एक बीघा एवं गाटा संख्या 99 रकबा छह बीघा भूमि पर नाम दर्ज न होने के बावजूद बिना किसी विधिक अधिकार व स्वामित्व के ही सैयद कैसर हुसैन, जफर अब्बास, सैयद सादिक हुसैन निवासी खुदाईपुर/नखास द्वारा पंजीकृत विक्रय विलेख बीते 23 सितंबर वर्ष 2005 को अफसां अंसारी के पक्ष में निष्पादित कर दिया।

इसका बीते 30 जून वर्ष 2005 को नामांतरण भी अवैध ढंग से करा लिया गया। इसी प्रकार गाटा संख्या 100 रकबा खावा जमन 15 (4) की भूमि है जिस पर चंद्रसेन विश्वकर्मा द्वारा विधि विरुद्ध ढंग से बीते 29 अगस्त वर्ष 2000 को अब्बास अंसारी एवं बीते 29 अगस्त वर्ष 2000 को ही गाटा संख्या 100 रकबा दो बीघा का विक्रय विलेख उमर अंसारी के पक्ष में निष्पादित कर दिया गया।
 

उक्त दोनों विक्रय विलेख विधि विरूद्ध एवं शुन्य थे। फिर भी उक्त क्रेतागण द्वारा नगर पालिका के असेसमेंट पंजिका में अपना नाम दर्ज करा लिया गया। उक्त विधि विरुद्ध प्रविष्टि के विरुद्ध बीते 19 सितंबर को रविंद्रनाथ शर्मा निवासी मौजा गोड़ी तहसील मुहम्मदाबाद, श्रीकांत उपाध्याय निवासी मौजा ढेड़गांवा, नंदलाल निवासी मौजा अरसदपुर, अब्बास अंसारी, उमर अंसारी, आफसा अंसारी, सय्यद कैसर हुसैन, जफर अब्बास, सैयद सादीक हुसैन, शिवनाथ सिंह, चंद्रसेन विश्वकर्मा एवं मोतीलाल के विरूद्ध हल्का लेखपाल ने कोतवाली में आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है।

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