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Ghazipur News: ठेकेदार मनोज राय हत्याकांड का आरोपी गौस मोहिउद्दीन गिरफ्तार

Fri, 30 Jan 2026 11:53 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 30 Jan 2026 11:53 PM IST
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Ghaus Mohiuddin, accused in the murder of contractor Manoj Rai, has been arrested
मुहम्मदाबाद पुलिस की गिरफ्त में गौस मोहिउद्दीन उर्फ तन्नु। स्रोत- पुलिस विभाग
गाजीपुर। ठेकेदार मनोज राय हत्याकांड का आरोपी व माफिया मुख्तार अंसारी के चचेरा भाई और आईएस- 191 के सक्रिय सदस्य गौस मोहिउद्दीन उर्फ तन्नू को पुलिस ने शुक्रवार को मुहम्मदाबाद कोतवाली के पास से गिरफ्तार कर लिया। यह वर्ष 2023 से फरार था। पुलिस ने इसके खिलाफ 25 हजार का इनाम भी घोषित किया था।
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मुहम्मदाबाद सीओ सुधाकर पांडेय ने बताया कि वर्ष 2023 में बिहार प्रांत के शैलेंद्र कुमार राय ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया था कि उनका पुत्र मनोज कुमार राय मुख्तार अंसारी के साथ ठेकेदारी करता था। पुत्र की हत्या का आरोप शैलेंद्र कुमार ने लगाया था।
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मामले की विवेचना एसआईटी के माध्यम से कराई गई। एसआईटी को इसमें पर्याप्त साक्ष्य मिले। इसके बाद आरोपी गौस मोहिउद्दीन उर्फ तन्नू वर्ष 2023 से लगातार फरार था। इसके बाद पुलिस ने इसके ऊपर 25 हजार का इनाम घोषित किया था। सीओ ने बताया कि आरोपी को कोतवाली के पास गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई की जा रही है।
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आरोपी गौस मुइनुद्दीन उर्फ तन्नु को पुलिस ने कोतवाली के पास से गिरफ्तार किया है। यह लखनऊ के ग्रैंडर अपार्टमेंट, 6 डॉली बाग निवासी है, जबकि उसका स्थायी पता युसुफपुर है। हत्याकांड का आरोपी है। इसके खिलाफ 2023 में प्राथमिकी दर्ज हुई थी। गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ विधिक कार्रवाई चल रही है। - सुधाकर पांडेय, सीओ मुहम्मदाबाद

आरोपी ने कोर्ट से लगाई गुहार, बृजेश सिंह, त्रिभुवन सिंह है खतरा, मिले सुरक्षा
गाजीपुर। मुहम्मदाबाद कोतवाली पुलिस ने आरोपी गौस मोईनुद्दीन अंसारी को गिरफ्तार कर न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश शक्ति सिंह की अदालत में प्रस्तुत किया। न्यायालय ने न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जिला कारागार भेज दिया। इस दौरान आरोपी की ओर से प्रार्थना- पत्र प्रस्तुत किया कि बृजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह द्वारा चलाई गई गोली से घायल हो गया था और गवाह है। गवाही शेष है। उसे विशेष सुरक्षा दी जाए। साथ ही स्वंय को बीमारियोंं से ग्रसित बताया। अस्पताल में दवा इलाज की व्यवस्था के लिए याचना की। अदालत ने जिला कारागार अधीक्षक को आदेश दिया कि आरोपी को सुरक्षा व्यवस्था दी जाए और जेल मैनुअल के मुताबिक कार्रवाई की जाए। साथ ही आदेश की एक प्रति पुलिस अधीक्षक को भेजने का आदेश अदालत ने दिया।
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