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आज से मंदिरों में बजेंगी घंटियां, मस्जिदों में अजान

Sun, 07 Jun 2020 10:18 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 07 Jun 2020 10:18 PM IST
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From today on, bells will be played in temples, Ajan in mosques
शहर के राइफल क्लब में व्यापारियों के साथ बैठक करते जिलाधिकारी ओमप्रकाश आर्य साथ में एसपी डा. ओपी ? - फोटो : GHAZIPUR
गाजीपुर। कोविड-19 महामारी की रोकथाम के संबंध में धार्मिक, पूजा स्थलों, मॉल, होटल एवं रेस्टोरेंट को खोलने के लिए सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन का पालन कराने के संबंध में रविवार को राइफल क्लब के सभागार में बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी ओमप्रकाश आर्य ने बताया कि कंटेनमेंट जोन को छोड़कर शेष स्थानों पर धार्मिक स्थल खोेले जाएंगे। सभी धर्म स्थलों के अंदर एक बार में एक स्थान पर केवल पांच श्रद्धालुओं के जाने की अनुमति रहेगी। जिन व्यक्तियों में कोई लक्षण प्रदर्शित नहीं होगा उन्हें ही परिसर में प्रवेश की अनुमति होगी। प्रवेश करने वाले व्यक्तियों को फेस कवर, मास्क का प्रयोग अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि जहां तक संभव हो अनावश्यक भीड़ न हो। किसी भी प्रकार की दुकानों, स्टालों आदि पर भी सोशल डिस्टेंसिंग, लाइन में खडे़ होने के लिए स्पष्ट दृष्य निशान (गोला निशान) के मानकों का कड़ाई से अनुपालन किया जाए। प्रवेश एवं निकास द्वार की अलग-अलग व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। धार्मिक स्थानों पर पवित्र ग्रंथों एवं मूर्तियों आदि को स्पर्श करने एवं जल चढ़ाने की अनुमति नहीं रहेगी। श्रद्धालु अपने-अपने घरों से ही मैट-दरी लाएं एवं वापस अपने घर ले जाएंगेे। धार्मिक स्थलों के अंदर किसी प्रकार के प्रसाद एवं पवित्र जल के छिड़काव आदि की अनुमति नहीं होगी। इसके अतिरिक्त शापिंग मॉल, होटल, रेस्टोरेंट खोले जाने की अनुमति भी गाइड लाइन के ही अनुसार रहेगी। होटलों एवं रेस्टोरेंट में सीसीटीवी कैमरा अनिवार्य रूप से लगा होना चाहिए तथा वहां थर्मल स्केनिंग तथा सैनेटाइजेशन की व्यवस्था के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी सुनिश्चित करेंगें। पुलिस अधीक्षक डा. ओमप्रकाश सिंह ने लोगों से अपील की कि अगर किसी भी व्यक्ति में कोरोना संक्रमण की पहचान दिखे तो वह तत्काल हेल्पलाइन नंबर 180018005145 पर सूचित कर सकते हैं। मोटरसाइकिल पर केवल एक व्यक्ति एवं चार पहिया वाहन पर दो व्यक्ति ही अनुमन्य होंगे। जिले में 144 धारा लागू है जिसका उल्लंघन करने पर कार्रवाई का प्रावधान है।
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