फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ghazipur News ›   Explained to husband and in-laws... settled in 4 houses

Ghazipur News: पति और ससुरालियों को समझाया...बस गए 4 घर

Mon, 29 May 2023 12:48 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 29 May 2023 12:48 AM IST
विज्ञापन
Explained to husband and in-laws... settled in 4 houses
शहर के पुलिस लाइन परिसर में रविवार को परिवार परामर्श केंद्र द्वारा दस पारिवारिक विवादों में से चार का निस्तारण किया गया। साथ ही पति और ससुराल वालों को समझा-बुझाकर विदाई कराई गई। जमानिया कोतवाली के गायघाट निवासी नंदनी की शिकायत थी कि उसके पति पड़ोसी की सुनकर उसके साथ हमेशा मारपीट करते हैं। इस पर पति को समझाकर विदाई करवाई गई।
विज्ञापन

विवाहिता अंजली वर्मा की शिकायत थी कि पति मारपीट करते रहते हैं। इस पर पति और सास-ससुर को समझाकर विदाई करवाई गई। बरेसर थाना के मुबारकपुर जुगुनू निवासी बिंदु की शिकायत थी कि उसके पति और ससुराल पक्ष के लोग दहेज के लिए मारपीट करते रहते हैं। इस पर दोनों पक्षों को समझाकर विदाई करवाई गई।
विज्ञापन

नोनहरा थाना के कोठिया बिशुनपुरा निवासी तारा देवी की शिकायत थी कि उसके पति शराब पीकर हमेशा उसके साथ मारपीट करते रहते हैं। इस पर पति को समझाकर विदाई करवाई गई। दो पारिवारिक विवाद में दोनों पक्ष अनुपस्थित थे।
विज्ञापन
विज्ञापन

तीन पारिवारिक विवाद के प्रकरण को बंद कर दिया गया। एक पारिवारिक विवाद को विधिक कार्यवाई का सुझाव देते हुए बंद कर दिया गया। इस दौरान विक्रमादित्य मिश्र, वीरेंद्र नाथ राम, सरिता गुप्ता, शिवशंकर तिवारी, महिला सहायता प्रकोष्ठ प्रभारी उपनिरीक्षक रेनू यादव, महिला आरक्षी सुनीता देवी, आरक्षी आलेश कुमार, महिला आरक्षी रोली सिंह, होमगार्ड उर्मिला गिरी आदि उपस्थित थे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed