{"_id":"6737a9f6819bdd1c7301470b","slug":"encroachment-on-700-bighas-of-government-land-administration-not-vacating-it-ghazipur-news-c-313-1-svns1023-123577-2024-11-16","type":"story","status":"publish","title_hn":"Ghazipur News: 700 बीघा सरकारी भूमि पर अतिक्रमण, खाली नहीं करा रहा प्रशासन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Ghazipur News: 700 बीघा सरकारी भूमि पर अतिक्रमण, खाली नहीं करा रहा प्रशासन
विज्ञापन
जमानिया। क्षेत्र के रघुनाथ ग्राम सभा अंतर्गत मौजा दियारा जीवपुर में 700 बीघा सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। 61 लोगों के खिलाफ कोर्ट से बेदखली का आदेश पारित किया जा चुका है, लेकिन अभी तक प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई है।
रघुनाथपुर ग्राम प्रधान शांति देवी के पति दयाराम दास समेत नौ अन्य लोगों ने इसकी शिकायत हाईकोर्ट तक की। उच्च न्यायालय ने 7 सितंबर 2022 को आदेश दिया कि 90 दिन के अंदर ग्राम सभा की भूमि को खाली कराया जाए। वर्ष 2023 को तहसीलदार न्यायिक और तहसीलदार जमानिया न्यायालय में 61 लोगों के विरुद्ध धारा 67(1) के तहत वाद दायर कर बेदखली का आदेश पारित किया। साथ ही करीब 70 लाख का जुर्माना भी लगाया। लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई तहसील प्रशासन की ओर से नहीं की गई है। शिकायतकर्ता के मुताबिक अतिक्रमण कारियों पर करीब 70 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। जिसकी आरसी भी जारी की जा चुकी है। लेकिन आज तक न ही जुर्माना की वसूली ही प्रारंभ हुई और न ही भूमि से अतिक्रमण ही हट सका है। हालांकि पूर्व में अतिक्रमण हटाने के लिए फोर्स की भी मांग एसडीएम के स्तर से की गई थी। लेकिन, बारिश का हवाला देते हुए कार्रवाई रोक दी गई थी।
नहीं हुई कार्रवाई तो करेंगे धरना-प्रदर्शन और अवमानना का मुकदमा -शिकायतकर्ता का कहना है कि यदि जल्द ग्राम सभा की भूमि पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नहीं की गई तो धरना प्रदर्शन किया जाएगा। उच्च न्यायालय के समक्ष अवमानना का वाद दायर किया जाएगा। दयाराम दास का कहना है कि न्यायालय के आदेश के बाद भी कार्रवाई न होना कही न कही सफेदपोश की मौजूदगी और हनक को दर्शाता है। यही कारण है कि भूमि खाली नहीं हो पा रही है।
विज्ञापन
700 बीघा जमीन पर अतिक्रमण किया गया है, जिसे खाली कराने के लिए फोर्स की जरूरत है। बात हो गई है। इसी माह तारीख तय कर अतिक्रमण को खाली कराया जाएगा।- अभिषेक कुमार, एसडीएम
विज्ञापन
रघुनाथपुर ग्राम प्रधान शांति देवी के पति दयाराम दास समेत नौ अन्य लोगों ने इसकी शिकायत हाईकोर्ट तक की। उच्च न्यायालय ने 7 सितंबर 2022 को आदेश दिया कि 90 दिन के अंदर ग्राम सभा की भूमि को खाली कराया जाए। वर्ष 2023 को तहसीलदार न्यायिक और तहसीलदार जमानिया न्यायालय में 61 लोगों के विरुद्ध धारा 67(1) के तहत वाद दायर कर बेदखली का आदेश पारित किया। साथ ही करीब 70 लाख का जुर्माना भी लगाया। लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई तहसील प्रशासन की ओर से नहीं की गई है। शिकायतकर्ता के मुताबिक अतिक्रमण कारियों पर करीब 70 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। जिसकी आरसी भी जारी की जा चुकी है। लेकिन आज तक न ही जुर्माना की वसूली ही प्रारंभ हुई और न ही भूमि से अतिक्रमण ही हट सका है। हालांकि पूर्व में अतिक्रमण हटाने के लिए फोर्स की भी मांग एसडीएम के स्तर से की गई थी। लेकिन, बारिश का हवाला देते हुए कार्रवाई रोक दी गई थी।
विज्ञापन
नहीं हुई कार्रवाई तो करेंगे धरना-प्रदर्शन और अवमानना का मुकदमा -शिकायतकर्ता का कहना है कि यदि जल्द ग्राम सभा की भूमि पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नहीं की गई तो धरना प्रदर्शन किया जाएगा। उच्च न्यायालय के समक्ष अवमानना का वाद दायर किया जाएगा। दयाराम दास का कहना है कि न्यायालय के आदेश के बाद भी कार्रवाई न होना कही न कही सफेदपोश की मौजूदगी और हनक को दर्शाता है। यही कारण है कि भूमि खाली नहीं हो पा रही है।
विज्ञापन
700 बीघा जमीन पर अतिक्रमण किया गया है, जिसे खाली कराने के लिए फोर्स की जरूरत है। बात हो गई है। इसी माह तारीख तय कर अतिक्रमण को खाली कराया जाएगा।- अभिषेक कुमार, एसडीएम