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Ghazipur News: मुख्तार अंसारी की पत्नी आफ्शा अंसारी के खिलाफ डीएम की कार्रवाई को सही ठहराया

Fri, 28 Mar 2025 12:45 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 28 Mar 2025 12:45 AM IST
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DM's action against Mukhtar Ansari's wife Afsha Ansari justified
अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम शक्ति सिंह की अदालत ने बृहस्पतिवार को सितंबर 2023 में जिलाधिकारी की ओर से उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट के तहत मुख्तार अंसारी की संपत्ति की कुर्की की आख्या को सही ठहराया।
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मुख्तार अंसारी ने अपनी पत्नी अफ्शा अंसारी के नाम से 16 फरवरी 2009 को जफरपुरा मुहम्मदाबाद में 87.79 वर्ग मीटर जमीन 7 लाख 46 हजार 215 में खरीदी थी। मुहम्मदाबाद थानाध्यक्ष की रिपोर्ट पर तत्कालीन पुलिस अधीक्षक ने अपनी संस्तुति के साथ जिलाधिकारी को 2 अगस्त 2022 को भेजी गई। तत्कालीन जिलाधिकारी ने 21 सितंबर 2023 को उत्तर प्रदेश गिरोह बंद अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए संपत्ति को कुर्क कर ली। कार्रवाई की पुष्टि के लिए प्रकृणवाद जनपद न्यायाधीश की अदालत में आख्या दाखिल किया गया। न्यायालय ने मुख्तार अंसारी की पत्नी आफ्शा अंसारी को नोटिस भेजा , लेकिन वह न्यायालय में उपस्थित नहीं हुई। सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायाधीश कोट नंबर एक शक्ति सिंह ने जिलाधिकारी की व्याख्या और कार्रवाई को उचित ठहराते हुए आदेश को पुष्ट कर दिया किया है।
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