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डीएम ने तीन फर्म पर मुकदमा दर्ज कराने का दिया आदेश
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गाजीपुर। सैदपुर-सकलडीहा मार्ग पर नो-इंट्री पास के लिए 12 ट्रकों के पंजीयन नंबर की गलत सूची देने के मामले को डीएम एमपी सिंह ने गंभीरता से लिया है। खाद्य एवं विपणन अधिकारी को ट्रक संचालन करने वाले फर्म के जिला प्रबंधक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का निर्देश दिया है। जिलाधिकारी के इस निर्देश से हड़कंप की स्थिति बनी हुई है।
जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी द्वारा नो-इंट्री पास के लिए एनसीसीएफ 42 ट्रक, पीसीयू नौ ट्रक एवं इंद्रदेव फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड कठउत के चार ट्रकों की सूची के आधार पर कुल 78 ट्रकों को सैदपुर-सकलडीहा मार्ग से आवागमन की अनुमति प्रदान की गई थी। बीते 12 दिसंबर को सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि एनसीसीएफ के नौ, पीसीयू के दो तथा इंद्रदेव फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड कठउत के एक ट्रक के पंजीयन नंबर की गलत सूची प्रस्तुत की गई है। इस पर जिलाधिकारी ने आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी को निर्देशित किया है कि एनसीसीएफ /पीसीयू / इंद्रदेव फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड कठउत के जिला प्रबंधक-प्रभारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराकर रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
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जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी द्वारा नो-इंट्री पास के लिए एनसीसीएफ 42 ट्रक, पीसीयू नौ ट्रक एवं इंद्रदेव फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड कठउत के चार ट्रकों की सूची के आधार पर कुल 78 ट्रकों को सैदपुर-सकलडीहा मार्ग से आवागमन की अनुमति प्रदान की गई थी। बीते 12 दिसंबर को सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि एनसीसीएफ के नौ, पीसीयू के दो तथा इंद्रदेव फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड कठउत के एक ट्रक के पंजीयन नंबर की गलत सूची प्रस्तुत की गई है। इस पर जिलाधिकारी ने आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी को निर्देशित किया है कि एनसीसीएफ /पीसीयू / इंद्रदेव फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड कठउत के जिला प्रबंधक-प्रभारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराकर रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
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