फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ghazipur News ›   Demand for Advocate Protection Act and Pension Scheme

Ghazipur News: अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम और पेंशन स्कीम की मांग

Mon, 05 May 2025 11:51 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 05 May 2025 11:51 PM IST
विज्ञापन
Demand for Advocate Protection Act and Pension Scheme
जमानिया। अधिवक्ताओं की सुरक्षा, मुआवजा, स्वास्थ्य बीमा और पेंशन योजना को लेकर स्थानीय बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने सोमवार को उपजिलाधिकारी ज्योति चौरसिया को मांग पत्र सौंपा।
विज्ञापन

बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने सरकार से अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम को तत्काल प्रभाव से लागू करने की मांग की।
अधिवक्ताओं ने कहा कि प्रदेश में अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू किया जाए, जिससे किसी अप्रिय घटना की स्थिति में मृतक अधिवक्ता के परिजनों को 50 लाख रुपये तक की मुआवजा राशि मिल सके। इसके साथ ही अन्य राज्यों की भांति अधिवक्ता स्वास्थ्य बीमा योजना और पेंशन स्कीम भी उत्तर प्रदेश में तत्काल प्रभाव से लागू करने की मांग की गई।
विज्ञापन

बार अध्यक्ष ने बताया कि प्रदेश के समस्त न्यायालय परिसरों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं, जिससे सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हो और किसी भी स्थिति में त्वरित जांच संभव हो सके। उन्होंने कहा कि अधिवक्ता समाज न्याय व्यवस्था के मजबूत स्तंभ हैं, उनकी सुरक्षा आवश्यक है।
विज्ञापन
विज्ञापन

उपजिलाधिकारी ज्योति चौरसिया को ज्ञापन सौंपने वाले में अधिवक्ता अमरनाथ राम, कमलकांत सहित कई अधिवक्ता मौजूद रहे। अधिवक्ताओं ने मांग की है कि उपरोक्त मुद्दों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए त्वरित उचित कार्रवाई की जाए। बार एसोसिएशन ने चेताया कि अगर इन मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं होती है तो अधिवक्ता समुदाय को आंदोलन के लिए बाध्य होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed