फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ghazipur News ›   Defendant ordered to pay Rs.1,34,222 in three months

Ghazipur News: परिवादी को तीन माह में 1,34,222 रुपये भुगतान का आदेश

Tue, 01 Sep 2026 01:32 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2026 01:32 AM IST
विज्ञापन
Defendant ordered to pay Rs.1,34,222 in three months
जिला उपभोक्ता न्यायालय के अध्यक्ष सुजीत कुमार श्रीवास्तव और सदस्य रणविजय मिश्र ने परिवाद स्वीकार करते हुए करीमुद्दीनपुर स्थित यूबीआई शाखा को परिवादी को तीन माह में 1,34,222 रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है। निर्धारित अवधि में भुगतान नहीं करने पर छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ पूरी धनराशि का भुगतान करना होगा। इसके अलावा न्यायालय ने परिवाद-व्यय के रूप में परिवादी को दो हजार रुपये देने का भी आदेश दिया है। न्यायालय ने कहा कि समय से आदेश का पालन नहीं होने पर परिवादी विधिक कार्रवाई के लिए स्वतंत्र होगा।
विज्ञापन

कमसड़ी गांव निवासी रविंद्र नाथ राय और अभिनित राय ने वर्ष 2017 में जिला उपभोक्ता न्यायालय में परिवाद दाखिल किया था। उन्होंने बताया कि करीमुद्दीनपुर स्थित यूबीआई शाखा में 26 दिसंबर 2008 को 32 हजार रुपये की एफडी कराई थी, जिसकी परिपक्वता तिथि 26 दिसंबर 2015 थी। इसके अलावा 35 हजार रुपये की दूसरी एफडी 84 माह के लिए कराई गई थी, जिसकी परिपक्वता तिथि भी 26 दिसंबर 2015 थी।
विज्ञापन

परिपक्वता अवधि पूरी होने के बाद दोनों एफडी के भुगतान के लिए 22 अक्टूबर 2016 को बैंक पहुंचे, लेकिन दोनों एफडी बिना भुगतान के वापस कर दी गईं। इसके बाद विधिक नोटिस भेजी गई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलने पर जिला उपभोक्ता न्यायालय में परिवाद दाखिल किया गया। मामले की सुनवाई के बाद न्यायालय ने परिवाद स्वीकार करते हुए बैंक को निर्धारित अवधि में धनराशि का भुगतान करने का आदेश दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed