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Ghazipur News: मुख्तार के गैंगस्टर मामले में आज आ सकता है फैसला

Tue, 22 Aug 2023 01:05 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 22 Aug 2023 01:05 AM IST
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Decision can come today in Mukhtar's gangster case
संवाद न्यूज एजेंसी
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गाजीपुर। विशेष सत्र न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट में करंडा थाना क्षेत्र में दर्ज आरोपी मुख्तार अंसारी के विरुद्ध गैंगस्टर के मामले में शेष बहस पूरी हो गई है। अदालत में फैसला के लिए 22 अगस्त मंगलवार को तिथि तय की गई है।
करंडा थाना क्षेत्र कपिल देव सिंह हत्याकांड को गैंगचार्ट में शामिल करते हुए थाने में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। इस मामले में अभियोजन और मुख्तार अंसारी की ओर से एमपी-एमएलए कोर्ट दुर्गेश की अदालत में बहस की कार्रवाई पूरी हुई। अदालत में फैसला के लिए 27 जुलाई की तिथि मुकर्रर थी।
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लेकिन एमपी-एमएलए कोर्ट अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 4 दुर्गेश का स्थानांतरण अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 5 में हो गया। इसके बाद उच्च न्यायालय के आदेश पर न्यायाधीश दुर्गेश ही एमपी-एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश बनाए गए।
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इसके चलते इस मामले में बहस अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 5 में होनी थी। लेकिन, एमपी एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश दुर्गेश का स्थानांतरण गैर जनपद हो गया है, जिसके कारण विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 3 अरविंद मिश्रा को बनाया गया है। उन्होंने मुख्तार के गैंगस्टर मामले में सुनवाई के बाद फैसला के लिए 22 अगस्त की तिथि तय की है।
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