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Mukhtar Ansari: मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर के मामले में बहस पूरी, 22 अगस्त को आएगा फैसला
Thu, 10 Aug 2023 10:37 PM IST
उत्पल कांत
अमर उजाला नेटवर्क, गाजीपुर
अमर उजाला नेटवर्क, गाजीपुर
Published by: उत्पल कांत
Updated Thu, 10 Aug 2023 10:37 PM IST
सार
गाजीपुर जिले की एमपी-एमएलए कोर्ट में माफिया मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर के मामले में गुरुवार को बहस पूरी हो गई। अदालत 22 अगस्त को इस मामले पर फैसला सुना सकती है।
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माफिया मुख्तार अंसारी (फाइल)
- फोटो : अमर उजाला।
विस्तार
विशेष सत्र न्यायाधीश एमपी-एमएलए कोर्ट में मुख्तार अंसारी के विरुद्ध गैंगस्टर के मामले मे शेष बहस गुरुवार को पूरी हो गई। अदालत ने फैसले के लिए 22 अगस्त की तिथि तय की है। वर्ष 2009 में कपिल देव सिंह हत्याकांड को गैंगचार्ट में शामिल करते हुए गाजीपुर जिले के करंडा थाने में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत कराया गया था।
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इस मामले में अभियोजन और मुख्तार अंसारी की ओर से एमपी-एमएलए कोर्ट दुर्गेश की अदालत में बहस की कार्रवाई हो चुकी थी। अदालत में फैसले के लिए 27 जुलाई की तिथि नियत थी, लेकिन एमपी/एमएलए कोर्ट अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर चार दुर्गेश का स्थानांतरण अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर पांच में हो गया।
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इस कारण विशेष न्यायधीश एमपी/एमएलए अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर तीन अरविंद मिश्रा को बनाया गया है। मुख्तार के गैंगस्टर मामले में सुनवाई के बाद फैसले के लिए 22 अगस्त की तिथि नियत की गई है।
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विधायक अब्बास अंसारी पर 18 को आएगा फैसला
मऊ के सुभासपा विधायक अब्बास अंसारी पर एमपी-एमएलए कोर्ट 18 अगस्त को फैसला सुनाएगी। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी पर महुआबाग स्थित एक होटल की जमीन की खरीद फरोख्त में धोखाधड़ी का आरोप है। उस समय अब्बास अंसारी नाबालिग था। एडीजीसी क्रिमिनल अधिवक्ता नीरज श्रीवास्तव ने बताया कि गुरुवार को तारीख थी। कोर्ट ने फैसले की तारीख 18 अगस्त तय की है। उन्होंने बताया कि अब्बास के नाबालिग होने की वजह से यह मामला गाजीपुर की जुवेनाइल कोर्ट में चल रहा था। जहां पर अब्बास ने जमानत की याचिका दाखिल की थी, लेकिन उसे छह जून को खारिज कर दिया गया था।