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तीन कारोबारियों पर पांच लाख का जुर्माना
ब्यूरो/अमर उजाला,गाजीपुर
Updated Wed, 30 Mar 2016 11:26 PM IST
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जांच
- फोटो : investigation
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खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की तरफ से पूर्व में चलाए गए अभियान में दो मुकदमों में तीन खाद्य कारोबारियों को दोषी पाया गया। इन पर न्याय निर्णयन अधिकारी-अपर जिलाधिकारी आनंद कुमार ने पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की तरफ से वर्ष 2011 में अभियान चलाया गया था। इस दौरान तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी विनोद वर्मा की तरफ से नमकीन और फाइन के नमूने लिए गए थे। अभिहित अधिकारी चन्द्रकिशोर ने बताया कि नमकीन की जांच में लेबलिंग संबंधी कमियां पाई गईं।
इस पर अपर जिलाधिकारी के न्यायालय में मामला पंजीकृत कराया गया। सुनवाई के बाद न्याय निर्णयन अधिकारी-अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) आनंद कुमार ने विक्रेता धीरेन्द्र प्रसाद और धर्मेन्द्र प्रसाद को दोषी पाते हुए धर्मेन्द्र पर दो लाख एवं धीरेन्द्र पर एक लाख का जुर्माना लगाया। इसी तरह उसी वर्ष एक अन्य मामले में फाइन का नमूना खाद्य सुरक्षा अधिकारी की ओर से लिया गया। जांच में लेबलिंग संबंधी कमी पाए जाने पर धर्मदेव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। सुनवाई के बाद न्याय निर्णयन अधिकारी-अपर जिलाधिकारी ने संबंधित पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
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खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की तरफ से वर्ष 2011 में अभियान चलाया गया था। इस दौरान तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी विनोद वर्मा की तरफ से नमकीन और फाइन के नमूने लिए गए थे। अभिहित अधिकारी चन्द्रकिशोर ने बताया कि नमकीन की जांच में लेबलिंग संबंधी कमियां पाई गईं।
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इस पर अपर जिलाधिकारी के न्यायालय में मामला पंजीकृत कराया गया। सुनवाई के बाद न्याय निर्णयन अधिकारी-अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) आनंद कुमार ने विक्रेता धीरेन्द्र प्रसाद और धर्मेन्द्र प्रसाद को दोषी पाते हुए धर्मेन्द्र पर दो लाख एवं धीरेन्द्र पर एक लाख का जुर्माना लगाया। इसी तरह उसी वर्ष एक अन्य मामले में फाइन का नमूना खाद्य सुरक्षा अधिकारी की ओर से लिया गया। जांच में लेबलिंग संबंधी कमी पाए जाने पर धर्मदेव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। सुनवाई के बाद न्याय निर्णयन अधिकारी-अपर जिलाधिकारी ने संबंधित पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
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