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विधायक से गबन की धनराशि वसूलने का आदेश

Wed, 20 Mar 2019 08:26 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 20 Mar 2019 08:26 PM IST
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विधायक से गबन की धनराशि वसूलने का आदेश
मुहम्मदाबाद। जखनिया के विधायक त्रिवेणी राम से ग्राम प्रधान रहने के दौरान हुए गबन के मामले में गबन की धनराशि वसूल करने का जिलाधिकारी ने आदेश दिया है। विकासखंड के करमचंदपुर ग्राम पंचायत के तत्कालीन ग्राम प्रधान त्रिवेणी राम द्वारा वर्ष 2008 में अपने कार्यकाल में गांव में कराए गए कार्यों में गड़बड़ी की शिकायत उसी गांव के राजीव रंजन सिंह ने की थी। इसकी जांच में 56,06,588 रुपये गबन का मामला प्रकाश में आया था। उस मामले में ग्राम पंचायत अधिकारी लालजी राम निलंबित भी हुए लेकिन ग्राम प्रधान पर कोई कार्रवाई न होने से नाराज शिकायतकर्ता राजीव रंजन सिंह ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। तब तक त्रिवेणी राम भासपा-भाजपा गठबंधन के प्रत्याशी बनकर वर्ष 2017 में जखनिया विधानसभा क्षेत्र से विधायक बन गए।
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सत्तारूढ़ दल का विधायक होने के कारण गबन का मामला ठंडे बस्ते में चला गया। विधायक बनने के बाद त्रिवेणीराम द्वारा ग्राम प्रधान पद से त्यागपत्र देने के बाद हुए उप चुनाव में त्रिवेणी राम के भाई ग्राम प्रधान निर्वाचित हुए। पिछले वर्ष हाईकोर्ट के आदेश पर जिलाधिकारी ने परियोजना निदेशक के नेतृत्व में जांच टीम गठित कर पुन: जांच कराई। सुरक्षा के बीच जांच टीम ने जांच की। ग्राम पंचायत द्वारा कराए गए विकास कार्यो में गड़बड़ी को सही पाते हुए 1451656 रुपये गबन की धनराशि की रिपोर्ट की। जिलाधिकारी के बालाजी ने गबन की आधी धनराशि 7,25,828 रुपये करमचंदपुर के तत्कालीन प्रधान एवं जखनिया के विधायक त्रिवेणी राम से एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी लालजी राम से आधी धनराशि 7,25,828 रुपये वसूली का आदेश जारी किया है। शिकायतकर्ता राजीव रंजन सिंह ने कहा कि राजनीतिक दबाव में वसूली का आदेश दिया गया है जो न्यायसंगत नहीं है। गबन का दोषी करार दिए जाने के बाद दोषी विधायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। अगर प्रशासन विधायक को बचाने में लगा रहा तो वह एफआईआर दर्ज कराने के लिए पुन: हाईकोर्ट जाएंगे। यह जांच हाईकोर्ट के आदेश पर हुई है।
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