फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ghazipur News ›   विवाहिता की तहरीर पर दहेज उत्पीड़न व मारपीट का मुकदमा दर्ज

विवाहिता की तहरीर पर दहेज उत्पीड़न व मारपीट का मुकदमा दर्ज

Wed, 14 Mar 2018 11:44 PM IST
Updated Wed, 14 Mar 2018 11:44 PM IST
विज्ञापन
विवाहिता की तहरीर पर दहेज उत्पीड़न व मारपीट का मुकदमा दर्ज
सुहवल (गाजीपुर)। नोनहरा थाने के खालिदपुर निवासी एक विवाहिता ने दहेज के लिए मारने-पीटने और घर से निकालने के मामले में सुहवल थाने में तहरीर दी है। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने पति सहित पांच लोगों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी के लिए दबिश देने के साथ ही मामले की छानबीन शुरू कर दी है।
विज्ञापन

स्थानीय थाने के ताड़ीघाट गांव की रहने वाली शकुंतला सिंह पुत्री डा. प्रेमशंकर सिंह की शादी नोनहरा थाने के खालिदपुर गांव निवासी जितेंद्र सिंह पुत्र उमाकांत सिंह के साथ वर्ष 2013 में हिंदू रीति-रिवाज के साथ हुई थी। शादी के बाद से ससुराल पक्ष उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगा। इसे लेकर कई बार पंचायत भी हुई। ससुरालजन दहेज में लाखों रुपये नगदी, स्कार्पियो आदि की मांग कर रहे थे। उनकी मांग पूरी न होने पर मारने-पीटने और जान से मारने की धमकी देने लगे। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। इसके बाद विवाहिता को घर से बाहर निकाल दिया। पीड़िता ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि उसके गर्भ में पल रहे नवजात शिशु को क्षति पहुंचाने की भी कोशिश की गई थी। वर्तमान समय में ससुराल से निकाले जाने के बाद वह दाने-दाने को मोहताज हो गई है। विवाहिता शकुंतला सिंह सुहवल थाने पहुँच पति, ससुर, सास, देवर और ननद के खिलाफ दहेज प्रताड़ना, जान से मारने की धमकी देने तथा अन्य धाराओं में नामजद तहरीर दी। तहरीर के आधार पर पुलिस ने दहेज उत्पीड़न सहित संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस संबंध में सुहवल थाना प्रभारी निरीक्षक रवींद्र कुमार पांडेय ने बताया कि पीड़िता द्वारा दिए गए तहरीर के आधार पर दहेज उत्पीड़न सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed