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Ghazipur: साढ़े तीन साल की मासूम से दरिंदगी करने के दोषी को 20 साल की सजा, मुश्किल से बची थी जान

Thu, 23 Feb 2023 06:14 PM IST
उत्पल कांत अमर उजाला नेटवर्क, गाजीपुर
अमर उजाला नेटवर्क, गाजीपुर Published by: उत्पल कांत Updated Thu, 23 Feb 2023 06:14 PM IST
सार

यूपी के गाजीपुर जिले में साढ़े तीन साल की मासूम से दरिंदगी के दोषी को कोर्ट ने 20 साल जेल और 25 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है। जुर्माने की राशि पीड़ित के पिता को देने का आदेश हुआ है।
 

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Court sentence 20 years jail for guilty of raping three years old innocent in ghazipur
(सांकेतिक तस्वीर)

विस्तार

यूपी के गाजीपुर जिले में साढ़े तीन साल की मासूम से दरिंदगी के दोषी को कोर्ट ने 20 साल जेल और 25 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है। जुर्माने की राशि पीड़ित के पिता को देने का आदेश हुआ है।

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 इस जघन्य वारदात को बीते साल नवंबर में अंजाम दिया गया था। मासूम की जान बड़ी मुश्किल से बची थी।

थाना सादात क्षेत्र के एक गांव निवासी की ओर से थाना बहरियाबाद में मुकदमा दर्ज कराया। अभियोजन के अनुसार, उसकी साढ़े तीन वर्षीय पुत्री दादी के साथ रिश्तेदारी में गई थी। 25 नवंबर 2022 को वह अन्य बच्चों के साथ दरवाजे पर खेल रही थी। इस दौरान अभियुक्त जंग बहादुर मुसार पुत्र मुन्ना बनवासी निवासी बरौली थाना शादियाबाद ने टॉफी का लालच दिया और मासूम के जबरदस्ती उठा ले गया।
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बच्ची जब काफी देर तक नहीं मिली तो परिजनों ने तलाश शुरू की। कई घंटे बाद रात 11 बजे वह पास के गांव में खून से लथपथ मिली। उसके साथ दरिंदगी की गई थी। बच्ची को थाने ले जाया गया। मेडिकल के बाद तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस ने उसी रात को आरोपी को धर दबोचा। विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित हुआ।

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न्यायालय में प्रथम दृष्टया आरोप 2 जनवरी 2023 को बनाया गया। कोर्ट में सुनवाई के दौरान विशेष लोक अभियोजक रवि कांत पांडे ने 8 गवाहों को पेश किया। दोनों पक्ष की बहस सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश पॉक्सो प्रथम राकेश कुमार सप्तम की अदालत में आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। 

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