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Ghazipur News: कोर्ट ने एसएचओ भुड़कुड़ा को गिरफ्तार करने का दिया आदेश

Sat, 28 Sep 2024 02:56 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 28 Sep 2024 02:56 AM IST
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Court ordered to arrest SHO Bhudkura
गाजीपुर। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम शक्ति सिंह की अदालत ने शुक्रवार को भुड़कुड़ा प्रभारी निरीक्षक तारावती को गिरफ्तार करने दिया है। साथ ही गिरफ्तारी तक उनके वेतन आहरण पर भी रोक लगा दिया है।
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अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम शक्ति सिंह शुक्रवार को न्यायालय में हत्या से जुड़ी पत्रावली को देख रहे थे। ये पत्रावली राज्य बनाम सुनीता की थी, जिसमें आरोपी सुनीता जेल में है और उसका विचारण कोर्ट में चल रहा है। मुकदमे में विगत कई तिथियों से प्रभारी निरीक्षक भुड़कुड़ा तारावती के बयान के लिए तिथि तय की जा रही है। लेकिन, पत्रवाली में गवाही न होने से अग्रिम कार्यवाही नहीं हो पा रही है। न्यायालय ने इसे गंभीरता से लेते हुए एसएचओ तारावती के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किया है। साथ ही एसएचओ सुहवल को आदेश दिया है कि वे एसएचओ तारावती को गिरफ्तार कर न्यायालय में 7 अक्तूबर को पेश करें। साथ एसएचओ तारावती का बयान अंकित होने तक उनके वेतन आहरण पर भी रोक लगा दिया है। इसकी प्रति कार्रवाई के लिए कोषाधिकारी गाजीपुर को प्रेषित कर दी है।
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