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Ghazipur News: मुख्तार अंसारी से जुड़ी संपत्ति मामले में अब्बास अंसारी को कोर्ट का नोटिस

Fri, 15 May 2026 11:44 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 15 May 2026 11:44 PM IST
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Court Notice to Abbas Ansari in Property Case Linked to Mukhtar Ansari
गाजीपुर। गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क की जाने वाली संपत्ति के मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने मऊ विधायक अब्बास अंसारी को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने मामले में जिला मजिस्ट्रेट गाजीपुर और संबंधित पक्षों को सुनवाई के लिए तलब किया है। विशेष न्यायाधीश एमपी-एमएलए शक्ति सिंह की अदालत में जिला मजिस्ट्रेट गाजीपुर की ओर से मुख्तार अंसारी की अपराध से अर्जित संपत्ति के खिलाफ धारा 16(1) गैंगस्टर अधिनियम के तहत कार्रवाई के लिए प्रकरण संदर्भित किया गया था।
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मामले में मोतीलाल वर्मा ने अदालत में प्रार्थना पत्र देकर सदर तहसील क्षेत्र के मौजा मुहब्बत पट्टी स्थित आराजी संख्या-100 को अपनी संपत्ति बताया। वहीं जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय से प्राप्त संदर्भ में उक्त संपत्ति को मुख्तार अंसारी द्वारा अपने पुत्र अब्बास अंसारी के नाम से खरीदी गई संपत्ति बताया गया है। अदालत ने कहा कि प्रार्थना पत्र के निस्तारण से पहले जिला मजिस्ट्रेट गाजीपुर एवं संपत्ति मलिक पक्ष को सुनना आवश्यक है। इसी क्रम में कोर्ट ने वर्तमान में मऊ सीट से विधायक अब्बास अंसारी को नोटिस जारी करने का आदेश दिया। कोर्ट ने प्रभारी निरीक्षक कोतवाली को निर्देश दिया कि नोटिस की तामीला अगली तिथि तक हर हाल में सुनिश्चित कराई जाए। साथ ही राज्य सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक को भी अगली सुनवाई तक लिखित आपत्ति प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। मामले में अगली सुनवाई 20 मई को होगी।
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