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अपहरण, दुष्कर्म में 20 साल की सजा

Mon, 18 Jan 2021 10:38 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 18 Jan 2021 10:38 PM IST
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गाजीपुर। विशेष न्यायाधीश पाक्सो प्रथम जय प्रकाश की अदालत ने सोमवार को किशोरी के अपहरण एवं सामुहिक दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त अर्जुन राजभर को 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 60 हजार अर्थदंड से दंडित भी किया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, नोनहरा थाना के एक गांव की किशोरी छह जून 2013 की शाम सात बजे शौच करने गई। वही से उसका अपहरण कर लिया गया और उसे बनारस के रास्ते मुंबई ले जाया गया। 15 दिनों तक आरोपियों ने उसके साथ दुराचार किया। बाद में उसे नोनहरा में लाकर छोड़ दिया। पीड़िता के पिता के 20 जून 2013 को थाने में तहरीर देने पर मुकदमा दर्ज हुआ। 21 जून 2013 को शहबाजकुली रेलवे स्टेशन से आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। विवेचना के दौरान आरोपी अर्जुन राजभर के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में और दूसरे आरोपी को किशोर अपचारी पाते हुए आरोप पत्र किशोर न्याय बोर्ड भेजा गया। अभियोजन की तरफ से विशेष लोक अभियोजक अनुज राय ने आठ गवाह पेश किए। जिन्होंने ने घटना का समर्थन किया। अभियोजन एवं बचाव पक्ष की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने उपरोक्त फैसला सुनाया।
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