फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ghazipur News ›   Convict gets life imprisonment in double murder case

Ghazipur News: दोहरे हत्याकांड के मामले में दोषी को उम्रकैद

Wed, 24 Dec 2025 12:17 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 24 Dec 2025 12:17 AM IST
विज्ञापन
Convict gets life imprisonment in double murder case
अपर सत्र न्यायाधीश शक्ति सिंह की अदालत ने मंगलवार को दोहरे हत्याकांड के मामले में दोषी रविंद्र बिंद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 55 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
विज्ञापन

मुहम्मदाबाद कोतवाली के बड़ईपुर निवासी रामलाल बिंद ने पुलिस को तहरीर दिया कि 28 जून 2023 को पुत्री की बरछा थी। इसमें रिश्तेदार नोनहरा थाना के बौरी गांव निवासी विकास और सुनील आए हुए थे।
विज्ञापन

रिश्तेदार विकास, सुनील और सुदामा शौच के लिए खेत में गए हुए थे। जहां गांव के ही रविंद्र बिंद ने अपने दो अन्य साथियों के साथ मिलकर चाकू से गोदकर विकास और सुनील की हत्या कर दी।
विज्ञापन
विज्ञापन

वादी की सूचना पर आरोपी रविंद्र बिंद के खिलाफ पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली। साथ ही आरोपी को गिरफ्तार कर हत्या में प्रयुक्त की गई चाकू को बरामद कर जेल भेज दिया। विवेचना के बाद आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया।

दौरान विचारण अभियोजन की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता ने छह गवाहों को पेश किया। दोनों तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने दोषी रविंद्र बिंद को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया। साथ ही 55 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed