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Ghazipur News: दोहरे हत्याकांड के मामले में दोषी को उम्रकैद
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अपर सत्र न्यायाधीश शक्ति सिंह की अदालत ने मंगलवार को दोहरे हत्याकांड के मामले में दोषी रविंद्र बिंद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 55 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
मुहम्मदाबाद कोतवाली के बड़ईपुर निवासी रामलाल बिंद ने पुलिस को तहरीर दिया कि 28 जून 2023 को पुत्री की बरछा थी। इसमें रिश्तेदार नोनहरा थाना के बौरी गांव निवासी विकास और सुनील आए हुए थे।
रिश्तेदार विकास, सुनील और सुदामा शौच के लिए खेत में गए हुए थे। जहां गांव के ही रविंद्र बिंद ने अपने दो अन्य साथियों के साथ मिलकर चाकू से गोदकर विकास और सुनील की हत्या कर दी।
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वादी की सूचना पर आरोपी रविंद्र बिंद के खिलाफ पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली। साथ ही आरोपी को गिरफ्तार कर हत्या में प्रयुक्त की गई चाकू को बरामद कर जेल भेज दिया। विवेचना के बाद आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया।
दौरान विचारण अभियोजन की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता ने छह गवाहों को पेश किया। दोनों तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने दोषी रविंद्र बिंद को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया। साथ ही 55 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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मुहम्मदाबाद कोतवाली के बड़ईपुर निवासी रामलाल बिंद ने पुलिस को तहरीर दिया कि 28 जून 2023 को पुत्री की बरछा थी। इसमें रिश्तेदार नोनहरा थाना के बौरी गांव निवासी विकास और सुनील आए हुए थे।
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रिश्तेदार विकास, सुनील और सुदामा शौच के लिए खेत में गए हुए थे। जहां गांव के ही रविंद्र बिंद ने अपने दो अन्य साथियों के साथ मिलकर चाकू से गोदकर विकास और सुनील की हत्या कर दी।
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वादी की सूचना पर आरोपी रविंद्र बिंद के खिलाफ पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली। साथ ही आरोपी को गिरफ्तार कर हत्या में प्रयुक्त की गई चाकू को बरामद कर जेल भेज दिया। विवेचना के बाद आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया।
दौरान विचारण अभियोजन की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता ने छह गवाहों को पेश किया। दोनों तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने दोषी रविंद्र बिंद को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया। साथ ही 55 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।