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गजल होटल पर चलेगा बुल्डोजर

Thu, 08 Oct 2020 11:09 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2020 11:09 PM IST
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गाजीपुर ः नगर के महुआबाग स्थित मऊ विधायक मुख्तार अंसारी का गजल होटल। - फोटो : GHAZIPUR
गाजीपुर। मऊ के विधायक मुख्तार अंसारी की पत्नी व बेटों के नाम से शहर के महुआबाग में संचालित गजल होटल पर उपजिलाधिकारी सदर ने बृहस्पतिवार की देर शाम फैसला सुनाया। एसडीएम ने अवैध रुप से निर्मित होटल के फस्ट फ्लोर, सीढ़ी के साथ नीचे के अवैध हिस्से को गिराया जाएगा। प्रशासन ने इसके लिए होटल स्वामी को एक सप्ताह की मोहल्लत देते हुए खुद से गिराने का समय दिया है।स्वत: अवैध निर्माण न गिराए जाने की स्थिति में प्रशासन का बुल्डोजर चलेगा। साथ ही ध्वस्तीकरण के कार्य का मूल्य भी वसूला जाएगा। गजल होटल की जमीन की जांच में यह पाया गया है कि उसकी खरीद और बिक्री में तमाम अनियमितताएं की गई हैं। 19 सितंबर को जिला प्रशासन की ओर से मुख्तार अंसारी की पत्नी एवं पुत्रों सहित 12 पर मुकदमा दर्ज किया गया था। तीन अक्टूबर को एसडीएम कोर्ट में सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया गया था। फैसला सुनाने के लिए सात अक्टूबर की तिथि तय की गई थी। इधर सपा के कार्यक्रम और अपराध गोष्ठी के अलावा आने वाले त्योहारों के मद्देनजर होने वाली बैठक को देखते हुए फैसला सुनाने के समय को आगे बढ़ा दिया गया था। आखिरकार देर शाम तक एसडीएम ने अवैध निर्माण को ध्वस्त करने का आदेश जारी कर दिया। देर शाम आए फैसले के बाद समर्थकों में हड़कंप की स्थिति बनी हुई है।गजल होटल को लेकर आदेश जारी कर दिया गया है। होटल के फस्ट फ्लोर, नीचे की सीढ़ी समेत कुछ हिस्से जो अवैध है। उन्हें स्वत: गिराने के लिए एक सप्ताह का मौका दिया गया है। अगर निर्धारित समय के अंदर अवैध निर्माण को ध्वस्त नहीं कराया गया तो प्रशासन उसे गिराते हुए कार्य में आने वाला खर्च भी वसूलेगा। - प्रभास कुमार, सदर एसडीएम
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