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Ghazipur News: आरपीएफ जवानों की हत्या के दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज

Fri, 11 Oct 2024 03:56 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 11 Oct 2024 03:56 AM IST
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Bail application of two accused of murder rejected
गाजीपुर। जिला जज धर्मेंद्र कुमार पांडेय की अदालत ने बृहस्पतिवार को जिले के चर्चित आरपीएफ सिपाही जावेद खां और सिपाही प्रमोद कुमार की निर्मम हत्या के दो आरोपी रवि कुमार व पंकज कुमार की जमानत अर्जी खारिज कर दी अभियोजन के अनुसार जमानिया कोतवाली के देवाइथा गांव निवासी तबरेज खां ने गहमर कोतवाली में तहरीर थी कि भाई जावेद खां आरपीएफ में नियुक्त था। वहीं साथी प्रमोद कुमार के साथ गोवाहाटी एक्सप्रेस से मोकामा के लिए जा रहे थे। रास्ते में अज्ञात लोगों ने इनको ट्रेन के बाहर फेंक दिया था। वादी की सूचना पर अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस ने दौरान विवेचना घटना के आरोपियों को चिह्नित कर आरोपी रवि कुमार, पंकज कुमार व प्रेमचंद वर्मा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। न्यायालय ने रवि कुमार व पंकज कुमार की जमानत अर्जी पर आरोपी के अधिवक्ता व जिला शासकीय अधिवक्ता कृपाशंकर राय की बहस को सुनने के बाद जमानत अर्जी खारिज कर दी। इससे पूर्व एक आरोपी प्रेमचंद वर्मा की जमानत अर्जी भी निरस्त हो चुकी है।
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