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Ghazipur News: आरोपी फादर फिलिक्स राज का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज
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रोपी फादर फिलिक्स राज का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज
आरोपी फादर फिलिक्स राज का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज
संवाद न्यूज एजेंसी
गाजीपुर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय कुमार की अदालत ने बुधवार को आरोपी फादर फिलिक्स राज के जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए खारिज कर दिया।
मालूम हो कि करीमुद्दीनपुर थाने के वादी कैलाश सिंह यादव ने मुकदमा दर्ज कराया था कि उनकी पुत्री निक्की यादव (16 ) हार्टमन इंटर कालेज में कक्षा दस की छात्रा थी। बीते 10 मई को पुत्री स्कूल में पढ़ने गई थी। सुबह करीब 11.30 बजे सूचना मिली कि उनकी पुत्री निक्की यादव की तबियत खराब हो गई है। इलाज के लिए मुहम्मदाबाद अस्पताल ले जा रहे थे। जहां डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।
पिता का आरोप कि फादर फिलिक्स राज की प्रताड़ना से तंग आकर निक्की यादव ने विषाक्त पदार्थ खाकर ईह लीला समाप्त कर ली थी। पुलिस ने मुकदमा दर्जकर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में जमानत प्रार्थना पत्र का घोर विरोध करते हुए जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी कृपाशंकर राय ने अपना पक्ष रखा। जिसपर जमानत प्रार्थना पत्र खारिज हो गया।
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आरोपी फादर फिलिक्स राज का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज
संवाद न्यूज एजेंसी
गाजीपुर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय कुमार की अदालत ने बुधवार को आरोपी फादर फिलिक्स राज के जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए खारिज कर दिया।
मालूम हो कि करीमुद्दीनपुर थाने के वादी कैलाश सिंह यादव ने मुकदमा दर्ज कराया था कि उनकी पुत्री निक्की यादव (16 ) हार्टमन इंटर कालेज में कक्षा दस की छात्रा थी। बीते 10 मई को पुत्री स्कूल में पढ़ने गई थी। सुबह करीब 11.30 बजे सूचना मिली कि उनकी पुत्री निक्की यादव की तबियत खराब हो गई है। इलाज के लिए मुहम्मदाबाद अस्पताल ले जा रहे थे। जहां डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।
पिता का आरोप कि फादर फिलिक्स राज की प्रताड़ना से तंग आकर निक्की यादव ने विषाक्त पदार्थ खाकर ईह लीला समाप्त कर ली थी। पुलिस ने मुकदमा दर्जकर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में जमानत प्रार्थना पत्र का घोर विरोध करते हुए जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी कृपाशंकर राय ने अपना पक्ष रखा। जिसपर जमानत प्रार्थना पत्र खारिज हो गया।
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