गाजीपुर में हत्यारोपी की संपत्ति कुर्कः दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर की थी हत्या, पति हो चुका है गिरफ्तार
दहेज हत्या के आरोपित ससुर, सास और देवर एनबीडब्ल्यू जारी होने के बाद भी हाजिर नहीं हो रहे थे। कोर्ट के आदेश पर होटल की चल संपत्ति को कुर्क किया गया है।
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गाजीपुर में दहेज हत्या के आरोपी सास, ससुर और देवर की गिरफ्तार नहीं होने और कोर्ट के आदेश पर कोतवाली पुलिस ने रविवार को शहर के स्टेशन रोड स्थित मधुर तरंग होटल की चल संपत्ति को कुर्क कर लिया। पुलिस के मुताबिक करीब नौ लाख रुपये की संपत्ति कुर्क हुई है।
बिरनो थाना क्षेत्र के भड़सर निवासी आशा जायसवाल की शादी शहर कोतवाली के प्रकाशनगर निवासी आशुतोष जायसवाल से हुई थी। पांच जून 2021 प्रकाशनगर स्थितएक कमरे में आशा का शव फंदे से लटकता पाया गया। आशा के भाई बबलू जायसवाल ने दहेज की मांग पूरी न होने पर ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया।
भाई की तहरीर पर पति आशुतोष जायसवाल, ससुर उदय प्रताप जायसवाल, सास सुधा जायसवाल और देवर अश्वनी जायसवाल के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया। घटना के दिन ही पुलिस ने पति आशुतोष को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। सास, ससुर और देवर तभी से फरार हैं।
कोर्ट के आदेश पर होटल कुर्क
चेतावनी के बाद भी वे हाजिर नहीं हुए तो कोर्ट ने गैरजमानती वारंट जारी कर दिया। गत 27 जनवरी को पुलिस ने आरोपियों के प्रकाशनगर स्थित घर को कुर्क कर दिया था। बावजूद इसके हाजिर नहीं होने पर नौ लाख रुपये की चल संपत्ति को भी कुर्क कर दिया गया। दरअसल होटल मधुर तरंग सुधा जायसवाल के नाम से था।
सुधा ने इसे किराए पर दे दिया था। लिहाजा पुलिस इसको कुर्क नहीं कर पा रही थी। गत 14 मार्च को किराये का एग्रीमेंट समाप्त होने के बाद पुलिस ने कोर्ट को अवगत कराया। कोर्ट के आदेश पर होटल को भी कुर्क कर दिया गया। कोतवाल नगर विमलेश मौर्या ने बताया कि दहेज हत्या के आरोपित ससुर, सास और देवर एनबीडब्ल्यू जारी होने के बाद भी हाजिर नहीं हो रहे थे। कोर्ट के आदेश पर होटल मधुर तरंग की चल संपत्ति को कुर्क किया गया है। जिसकी कीमत करीब नौ लाख रुपये हैं।