Ghazipur: माफिया मुख्तार के दो और करीबियों पर कार्रवाई, एक की करोड़ों की संपत्ति कुर्क, दूसरे का होटल सील
यूपी के गाजीपुर जिले में माफिया मुख्तार अंसारी और उसके सहयोगियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। गुरुवार को मुख्तार के करीबी गोरा राय की करोड़ों की संपत्ति कुर्क कर ली गई। तो वहीं एक अन्य के होटल को पुलिस-प्रशासन की टीम ने बंद करा दिया।
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यूपी के गाजीपुर जिले में माफिया मुख्तार अंसारी और उसके सहयोगियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। गुरुवार को मुख्तार के करीबी गोरा राय की करोड़ों की संपत्ति कुर्क कर ली गई। तो वहीं एक अन्य के होटल को पुलिस-प्रशासन की टीम ने बंद करा दिया। गोरा राय की शहर कोतवाली के कपूरपुर में स्थित जमीन और मुहम्मदाबाद अहिरौली मोड़ स्थित व्यावसायिक कांप्लेक्स स्थित दुकानों को पुलिस प्रशासन ने कुर्क कर लिया। पुलिस के मुताबिक, दोनों स्थानों पर चार करोड़ 60 लाख रुपये की अचल संपत्ति गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क की गई है।
वर्ष 2009 में भांवरकोल थाने में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में भांवरकोल थानाध्यक्ष सत्येंद्र कुमार राय ने 25 जून को पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह को रिपोर्ट सौंपी थी। इसमें बताया था कि मुहम्मदाबाद कोतवाली के तमलपुरा गांव निवासी उमेश उर्फ गोरा राय गिरोह बनाकर लोक व्यवस्था को अस्त-व्यस्त करता है। आपराधिक कृत्यों से उसने खुद और मां चिंता देवी के नाम अचल संपत्ति अर्जित की है।
इस रिपोर्ट पर एसपी ने 28 जून को कार्रवाई की संस्तुति दी थी। इसके बाद जिलाधिकारी के आदेश पर गैंगस्टर एक्ट के तहत पुलिस प्रशासन की टीम ने शहर के कपूरपुर स्थित 60 लाख रुपये की 159 वर्गमीटर बेनामी संपत्ति कुर्क कर ली।
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मुख्तार अंसारी के परिवार का होटल बंद कराया
इसके बाद टीम एसपी ग्रामीण बलवंत चौधरी के नेतृत्व में शाम को अहिरौली मोड़ पहुंची। जहां मौजूद व्यावसायिक कांप्लेक्स की आठ दुकानें मुनादी कराकर कुर्क कर ली गई। इसकी कीमत चार करोड़ रुपये है। कार्रवाई के पहले पुलिस ने किरायेदारों से दुकानों को खाली कराया। इस दौरान मुहम्मदाबाद तहसीलदार विजय प्रताप सिंह, क्षेत्राधिकारी हितेंद्र कृष्ण, भांवरकोल थानाध्यक्ष सत्येद्र कुमार राय, मुहम्मदाबाद प्रभारी निरीक्षक घनानंद त्रिपाठी, करीमुद्दीनपुर थानाध्यक्ष देवेंद्र सिंह यादव और बरेसर थानाध्यक्ष धीरेंद्र प्रताप सिंह सहित पुलिस टीम मौजूद रही। अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण बलवंत चौधरी ने बताया कि गैंगस्टर एक्ट के तहत उमेश उर्फ गोरा राय की अचल संपत्ति कुर्क की गई है।
माफिया मुख्तार अंसारी और उसके परिवार की मुश्किलें बढ़ती ही जा ही हैं। बृहस्पतिवार को उप जिलाधिकारी भारत भार्गव की अगुवाई में अधिकारियों की टीम ने यूसुफपुर बाजार स्थित अंसारी परिवार के स्वामित्व वाले होटल मिड टाउन पर नोटिस चस्पा कर दिया। इसमें अनापत्ति प्रमाण पत्र मिलने तक होटल को नहीं खोलने की चेतावनी दी गई है। इसके बाद अकटहिया स्थित पोखरी और काजीटोला में मुख्तार के करीबियों द्वारा की गई अवैध प्लाटिंग पर सरकारी संपत्ति का बोर्ड लगवा दिया।
एसडीएम के नेतृत्व में एक जुलाई को होटल पर पुलिस-प्रशासन ने छापा मारा था। राजस्व विभाग, श्रम प्रवर्तन विभाग, नगर पालिका परिषद, विद्युत विभाग, राज्य कर विभाग, पुलिस व फायर ब्रिगेड के अधिकारियों ने अपने-अपने विभाग से संबंधित जांच पड़ताल करके उपजिलाधिकारी को रिपोर्ट सौंपी थी। इसके आधार पर नगर पालिका परिषद मुहम्मदाबाद के अधिशासी अधिकारी की ओर से नोटिस जारी किया गया। इसमें कहा गया है कि होटल की जांच में पाया गया कि बिजली सुरक्षा और आग से बचाव संबंधी कोई उपाय नहीं किगा गया है। जीएसटी का पंजीकरण भी समाप्त है। ऐसे में आबादी के बीच होटल का संचालन संभव नहीं है।
जब तक इन विभागों से अनापत्ति प्रमाणपत्र लेकर जमा नहीं किया जाता, तब तब तक होटल का संचालन न किया जाए। एसडीएम के अनुसार, इस आधार पर होटल को बंद करा दिया गया। अकटहिया स्थित पोखरी और काजीटोला में मुख्तार के करीबियों द्वारा की अवैध प्लाटिंग पर सरकारी संपत्ति का बोर्ड लगा दिया गया। इस मौके पर क्षेत्राधिकारी हितेंद्र कृष्ण, अधिशासी अधिकारी वीरेंद्र कुमार राव, डॉ. राज कुमार रावत, कोतवाल घनानंद त्रिपाठी आदि मौजूद रहे।