फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ghazipur News ›   Action against four on court order

Ghazipur News: कोर्ट के आदेश पर चार के खिलाफ कार्रवाई

Sun, 29 Mar 2026 11:27 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 29 Mar 2026 11:27 PM IST
विज्ञापन
Action against four on court order
गाजीपुर। सैदपुर न्यायालय के आदेश पर सैदपुर कोतवाली क्षेत्र के फुलवारी खुर्द गांव निवासी सुनील की तहरीर के आधार पर पुलिस ने पीड़ित के भाई पर हमला करने वाले पिता, पुत्र और पत्नी सहित चार आरोपियों के खिलाफ शनिवार को प्राथमिकी दर्ज की।
विज्ञापन


पीड़ित फुलवारी खुर्द गांव निवासी सुनील ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि, बीते वर्ष 2025 के 16 नवंबर की सुबह करीब 10 बजे घर की ही सुनीता और अनीता तुकहीं मौजा स्थित अपने खेत में पशुओं के लिए चरी काट रही थी। तभी, गांव के ही रामदुलार, अपनी पत्नी रीता, पुत्र सचिन और एक अन्य सुरेंद्र के साथ हंसिया, दतारी और लाठी-डंडे लेकर खेतों में लगी चरी को जबरदस्ती काटने लगे। इसका विरोध करने पर खेत में मौजूद घर की महिलाओं साथ गाली-गलौज करने लगे। शोर सुनकर मौके पर पहुंचा छोटे भाई अनिल ने इसका विरोध किया तो, आरोपी एकजुट होकर उसे मारने-पीटने लगे। शोर सुनकर ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर भाई को किसी तरह से बचाया। सूचना पर पहुंची डॉयल 112 की टीम ने घायल भाई को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सैदपुर ले गई, जहां उनका मेडिकल कराया गया। पर, तहरीर के बाद भी पुलिस द्वारा आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। थाना पुलिस द्वारा कार्रवाई हो ना देख इसकी सूचना डाक द्वारा पुलिस अधीक्षक डॉ. ईरज राजा को भी दिया गया। फिर भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक वीरेंद्र प्रताप ने बताया कि, पीड़ित की तहरीर के आधार पर आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्जकर मामले की छानबीन की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed