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अनाधिकृत ढाबों पर नहीं चलने पाएगी सेटिंग
Ghazipur
Updated Fri, 24 May 2013 05:30 AM IST
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गाजीपुर। राज्य सड़क परिवहन निगम के निर्धारित स्टॉपेज पर वाहन को न रोककर सेटिंग-गेटिंग के तहत अनाधिकृत ढाबों पर बस रोकने पर अब चालक-परिचालकों की खैर नहीं है। ऐसे लोगों को चिह्नित कर अब कार्रवाई की जाएगी। यही नहीं बिना पूर्व सूचना के अनुपस्थित होना भी महंगा पड़ सकता है।
शादी-विवाह के इस पीक सीजन में बसों की समयबद्धता सुनिश्चित करने को लेकर निगम के प्रबंध निदेशक की तरफ से फरमान जारी किया गया है। निर्देश दिया गया है कि क्रू के अभाव में स्थगन न होने दिया जाए। कार्यशाला से समय पर आउटशेड हुए वाहन को तत्काल क्रू उपलब्ध करा दिया जाए। आवंटित वाहन पर विलंब से पहुंचने वाले क्रू को चिह्नित कर कार्रवाई की जाए। फरमान में यह भी कहा गया है कि बसों के विलंब होने का एक महत्वपूर्ण कारण यह भी है कि चालक-परिचालक मनमाने तरीके से निर्धारित स्टॉपेज पर वाहन को न रोककर अनाधिकृत ढाबों पर रोककर समय बर्बाद करते हैं। इससे यात्रियों को असुविधा होती है, वहीं वाहनों की इनशेडिंग भी विलंबित हो जाती है। ऐसे में सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक अनाधिकृत स्थानों पर बसों को रोकने वाले ऐेसे क्रू को चिह्नित कर उचित कार्रवाई करें। बिना पूर्व सूचना के अनुपस्थिति को लेकर गंभीर निगम ने इस पर अंकुश लगाने का भी निर्देश दिया है। प्रबंध निदेशक ने सभी एआरएम को पंजिका में दोनों स्थितियों का विवरण रखने का निर्देश दिया है, जिसमें ऐसे चिन्हित किए गए कर्मचारियों का नाम, तारीख, वाहन संख्या एवं मार्ग का नाम अंकित किया जाए। इस संबंध में सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक हरिशंकर पांडेय ने बताया कि बसों की समयबद्धता सुनिश्चित करने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।
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शादी-विवाह के इस पीक सीजन में बसों की समयबद्धता सुनिश्चित करने को लेकर निगम के प्रबंध निदेशक की तरफ से फरमान जारी किया गया है। निर्देश दिया गया है कि क्रू के अभाव में स्थगन न होने दिया जाए। कार्यशाला से समय पर आउटशेड हुए वाहन को तत्काल क्रू उपलब्ध करा दिया जाए। आवंटित वाहन पर विलंब से पहुंचने वाले क्रू को चिह्नित कर कार्रवाई की जाए। फरमान में यह भी कहा गया है कि बसों के विलंब होने का एक महत्वपूर्ण कारण यह भी है कि चालक-परिचालक मनमाने तरीके से निर्धारित स्टॉपेज पर वाहन को न रोककर अनाधिकृत ढाबों पर रोककर समय बर्बाद करते हैं। इससे यात्रियों को असुविधा होती है, वहीं वाहनों की इनशेडिंग भी विलंबित हो जाती है। ऐसे में सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक अनाधिकृत स्थानों पर बसों को रोकने वाले ऐेसे क्रू को चिह्नित कर उचित कार्रवाई करें। बिना पूर्व सूचना के अनुपस्थिति को लेकर गंभीर निगम ने इस पर अंकुश लगाने का भी निर्देश दिया है। प्रबंध निदेशक ने सभी एआरएम को पंजिका में दोनों स्थितियों का विवरण रखने का निर्देश दिया है, जिसमें ऐसे चिन्हित किए गए कर्मचारियों का नाम, तारीख, वाहन संख्या एवं मार्ग का नाम अंकित किया जाए। इस संबंध में सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक हरिशंकर पांडेय ने बताया कि बसों की समयबद्धता सुनिश्चित करने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।
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