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नाबालिग की पाबंदी पर दारोगा निलंबित
Ghazipur
Updated Mon, 22 Apr 2013 05:30 AM IST
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गाजीपुर। नाबालिग छात्र को शांतिभंग के आरोप में धारा 107/116 के तहत पाबंद करने पर पुलिस अधीक्षक डा. उमेश चंद श्रीवास्तव ने रविवार को नंदगंज थाने पर तैनात एसआई आरके सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया।
एसपी के मुताबिक नंदगंज थाना क्षेत्र के बरहपुर गांव निवासी रामाश्रय का शादियाबाद मोड़ पर भूमि को लेकर विपक्षियों से विवाद चल रहा है। इसी को लेकर बीते 29 मार्च को दोनों पक्षों के बीच मारपीट भी हुई थी। शांतिभंग के आरोप में नंदगंज थाने के उप निरीक्षक आरके सिंह ने अन्य आरोपियों के साथ ही रामाश्रय के आठ वर्षीय पुत्र कन्हैया को भी 107/116 के तहत पाबंद कर दिया । जबकि कागज में उसकी उम्र 32 वर्ष दर्शायी थी। बीते शनिवार को जब जमानत के लिए कन्हैया को एसडीएम कोर्ट सैदपुर में पेश किया गया तो यह मामला पकड़ में आया।
एसडीएम ने इस मामले को गंभीरता से लिया और घोर लापरवाही उजागर होने पर नंदगंज के उप निरीक्षक आरके सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया ।
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एसपी के मुताबिक नंदगंज थाना क्षेत्र के बरहपुर गांव निवासी रामाश्रय का शादियाबाद मोड़ पर भूमि को लेकर विपक्षियों से विवाद चल रहा है। इसी को लेकर बीते 29 मार्च को दोनों पक्षों के बीच मारपीट भी हुई थी। शांतिभंग के आरोप में नंदगंज थाने के उप निरीक्षक आरके सिंह ने अन्य आरोपियों के साथ ही रामाश्रय के आठ वर्षीय पुत्र कन्हैया को भी 107/116 के तहत पाबंद कर दिया । जबकि कागज में उसकी उम्र 32 वर्ष दर्शायी थी। बीते शनिवार को जब जमानत के लिए कन्हैया को एसडीएम कोर्ट सैदपुर में पेश किया गया तो यह मामला पकड़ में आया।
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एसडीएम ने इस मामले को गंभीरता से लिया और घोर लापरवाही उजागर होने पर नंदगंज के उप निरीक्षक आरके सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया ।