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Ghazipur News: जिले में 26 थाने, नए कानून के तहत सिर्फ भांवरकोल में केस दर्ज

Tue, 02 Jul 2024 03:49 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 02 Jul 2024 03:49 AM IST
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26 police stations in the district, case registered only in Bhanvarkol under the new law
गाजीपुर। जनपद में नये कानून के तहत सोमवार से मुकदमे दर्ज होने शुरू हो गए। जिले में कुल 26 थाने हैं। पहला केस भांवरकोल थाने में 11:55 पर दर्ज हुआ। धारदार हथियार लेकर मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में तीन नामजद लोगों पर बीएनएस के तहत धारा 118(1), 351(2) में मुकदमा दर्ज हुआ।
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वहीं, जिले के विभिन्न थाना परिसरों में पहले दिन गोष्ठी आयोजित कर लागू नए कानून की जानकारी दी गई। सैदपुर में वाराणसी मंडल के पुलिस उपमहानिरीक्षक डा. ओमप्रकाश सिंह और शादियाबाद में डीएम आर्यका अखौरी व एसपी ओमवीर सिंह ने नए कानून की जानकारी लोगों को दी।
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भांवरकोल थाना क्षेत्र के वीरपुर गांव निवासी राघवेंद्र राय ने थाने में तहरीर दिया। आरोप लगाया कि सोमवार की सुबह 7.20 बजे वो अपने घर में सो रहे थे, तभी शम्भुनाथ राय आए और उन्हें बुलाने लगे, जैसे ही वो अपने बगीचे में पहुंचे वैसे ही पीछे से चंद्रशेखर राय, बृजेश राय उर्फ गोलू और संजय राय पहुंच गए।
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आरोप है कि सभी पीछे से फावड़े से हमला कर दिए। साथ ही कहने लगे कि ज्यादा नेता बन रहे हो, आज तुमको खत्म कर देंगे। इसके बाद जब गांव के लोग इकट्ठा हो गए तो यह कहते हुए कि अभी तो जा रहे हैं जब दूसरी बार आएंगे तो जिंदा नहीं बचोंगे। मारपीट के दौरान चेहरे, सिर, हाथ और पैर में चोट आई है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर नये कानून के तहत मुकदमा दर्ज किया है। उधर, थानाध्यक्ष प्रमोद कुमार सिंह ने लोगों को नये कानून के भी मारे में जानकारी दी।

जिले में जो भी प्रार्थना पत्र आए, उन्हें गंभीरता से लिया गया। नये कानून के तहत पहला मुकदमा भांरवकोल थाने में दर्ज हुआ है। यह कार्रवाई बीएनएस के तहत की गई है। जबकि शहर कोतवाली, जमानिया, नोनहरा, कासिमाबाद, रामपुर मांझा और नंदगंज थाने में शांतिभंग की कार्रवाई बीएनएसएस के तहत की गई। -ओमवीर सिंह, एसपी
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