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250 मामलों की सुनवाई, 95 फीसदी का मौके पर निबटारा

Sat, 02 Jul 2022 12:03 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 02 Jul 2022 12:03 AM IST
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250 cases heard, 95 percent settled on the spot
जिला पंचायत सभागार में शुक्रवार को राज्य सूचना आयुक्त अजय कुमार उप्रेती ने जन सूचना अधिकारियों के साथ लंबित प्रकरणों की समीक्षा बैठक और विशेष सुनवाई की। इस दौरान राज्य सूचना आयुक्त ने 250 मामलों की सुनवाई की गई और मौके पर 95 फीसदी मामलों की सूचना जो एक से डेढ़ वर्ष से लंबित थी को तत्काल चार से पांच घंटे के भीतर निस्तारण कर सूचना दिलवाई गई।
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उन्होंने बताया कि एक मामला बक्सर का था जिसमें एक वादी जो शारीरिक रूप से सक्षम नहीं था जिसकी पुलिस प्रकरण में मामला लंबित था। उस मामले को अधिकारी को स्वयं रूचि लेते हुए निस्तारण का निर्देश दिया तथा दूसरा मामला जनसूचना अधिकारी द्वारा वादी से 13800 रुपये की धनराशि जमा करा ली गई थी लेकिन वादी को वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई थी। इस संबंध में उन्होंने उक्त धनराशि को संबंधित व्यक्ति को तत्काल वापस करने का निर्देश दिया। वादी का खाता संख्या मौजूद न होने के कारण 4 जुलाई तक प्रत्येक दशा में वादी के खाते में धनराशि हस्तांतरण करते हुए सूचना आयोग का सूचित करने का निर्देश दिया। नहीं तो संबंधित के विरूद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही की जायेगी।
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उन्होंने कहा कि जनपद गाजीपुर सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना देने के मामले में ठीक नहीं रहा लेकिन आज यहां इस समीक्षा बैठक में अधिकारियो की शत प्रतिशत उपिस्थित में लभगभ 95 प्रतिशत लंबित प्रकरणों की वांछित सूचना संबंधित वादी को दी गई। साथ ही लंबित प्रकरणों के निस्तारण में रूचि दिखाई दी।
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उन्होंने अधिकारियों को सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत मांगी गयी सूचना वादी को त्वरित गति से उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होेंने कहा कि यदि किसी जनसूचना अधिकारी को अधिनियम की धारा 9(2) के तहत व्यक्तिगत उपस्थित होने का आदेश दिया जाता है तो वह आयोग के समक्ष अपनी उपस्थिति दर्ज करें नहीं तो उनके विरुद्ध अधिनियम के सुसंगत धाराओं के तहत कड़ी कार्यवाही की जाएगी।
प्रथम अपीलीय अधिकारियों को निर्देशित करते हुए उन्होंने निर्देश दिए कि वो अपने दायित्वों का पूर्ण रूप से निर्वहन करें अन्यथा की स्थिति में उनके विरुद्ध युक्तियुक्त कार्यवाही की संस्तुति की जा जाएगी। राज्य सूचना आयुक्त ने यह भी निर्देशित किया कि जनसूचनाधिकारी स्वयं उपस्थित हो या अपने सक्षम वरिष्ठ अधिकारी को भेजे। इसका अनुपालन न करने की स्थिति में कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

इस मौके पर पुलिस अधीक्षक नगर गोपी नाथ सोनी, अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व अरूण कुमार सिंह, जिला पूर्ती अधिकारी कुमार निर्मलेंदू सहित संबंधित जन सूचना अधिकारीगण, वादीगण उपस्थित थे।
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