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Ghazipur News: दुष्कर्म मामले में 20 वर्ष का कठोर कारावास, लगाया 75 हजार का अर्थदंड

Tue, 10 Oct 2023 10:57 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 10 Oct 2023 10:57 PM IST
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20 years rigorous imprisonment in rape case, fine of Rs 75 thousand imposed
गाजीपुर। विशेष न्यायाधीश पाक्सो राकेश कुमार सप्तम की अदालत ने बालिका के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में मंगलवार को अभियुक्त को 20 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 75 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया है। अर्थदंड की पूरी राशि पीड़िता को देने का आदेश न्यायालय ने दिया है।
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अभियोजन के अनुसार कासिमाबाद कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी एक महिला ने थाना में तहरीर दी कि 18 मार्च 2022 को शाम 6.30 बजे उसकी पुत्री घर के पास गई थी। आरोपी सत्येंद्र चौहान ने पुत्री को पकड़ कर उसे डरा धमका कर दुष्कर्म किया। घर आने पर पुत्री ने आपबीती बताई। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। कासिमाबाद पुलिस द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।
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आरोप पत्र आने के बाद न्यायालय में अभियुक्त के विरुद्ध विचारण शुरू हुआ। बीते तीन फरवरी को मुकदमे में साक्ष्य की कार्रवाई शुरू हुई। अभियोजन की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रभु नारायण सिंह ने छह गवाहों को पेश किया। अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की बहस सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त को सजा सुनाई है।
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