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Ghazipur News: खाद्य पदार्थों के 16 नमूनों में मिली मिलावट, 5.90 लाख जुर्माना लगाया

Sat, 12 Apr 2025 12:14 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 12 Apr 2025 12:14 AM IST
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16 food samples found adulterated, fined Rs 5.90 lakh
गाजीपुर। खाद्य सुरक्षा विभाग ने बीते दिनों विभिन्न खाद्य पदार्थों के नमूने लिए थे। इन नमूनों को लखनऊ प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजा गया था। जांच रिपोर्ट आने के बाद 16 खाद्य पदार्थों में मिलावट की पुष्टि हुई।
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खाद्य सुरक्षा विभाग ने इसे लेकर एडीएम न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया। एडीएम और न्याय निर्णायक अधिकारी वित्त एवं राजस्व ने इन मामलों में 5.90 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है।
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एडीएम एवं न्याय निर्णायक अधिकारी वित्त व राजस्व की ओर से अर्थदंड लगाते हुए आदेश दिया गया है कि समय से अर्थदंड जमा न करने पर आरसी के माध्यम से वसूली की जाएगी।
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बिरनो थानाक्षेत्र के इनवा के जितेंद्र यादव पर बिना पंजीकरण के मिश्रित दूध बेचने पर 40 हजार, जमानिया कोतवाली क्षेत्र के जीवपुर के अजय यादव पर मिलावटी बर्फी बेचने पर 40 हजार जुर्माना लगा।
शहर कोतवाली के जैतपुरा के वीरेंद्र यादव पर बगैर पंजीकरण के मिश्रित दूध बेचने पर 40 हजार, नोनहरा थाना के शहबाजकुली के रामबदन सिंह यादव की ओर से बिना पंजीकरण के मिश्रित दूध बेचने पर 40 हजार, सादात के वार्ड नंबर 10 के अमरुद्दीन कुरैशी की ओर से नियम को ताक पर रखकर बकरे का मांस बिक्री करने पर 40 हजार जुर्माना लगाया।
नंदगंज थाना क्षेत्र के शादियाबाद मोड़ पर गौतम मद्धेशिया की ओर से मिलावटी छेना बिक्री करने पर 40 हजार, गहमर थाना क्षेत्र के देवल के संजय प्रसाद गुप्ता की ओर से मिलावटी छेना बिक्री करने पर 40 हजार, करंडा थाना क्षेत्र के बड़सरा के राजकुमार कुशवाहा पर मानक के विपरीत मूंगफली बेचने पर 40 हजार, नंदगंज थाना क्षेत्र के चोचकपुर मोड़ के संजय यादव की ओर से मिलावटी बर्फी बेचने पर 40 हजार जुर्माना लगाया गया।
सादात के वार्ड नंबर 8 के अशरफ की ओर से नियम विरुद्ध बकरे का मांस बिक्री करने पर 40 हजार, शहर कोतवाली के छावनी लाइन के उमेश सिंह कुशवाहा की ओर से मिलावटी खोया बेचने पर 40 हजार जुर्माना लगाया गया।
शादियाबाद थाना क्षेत्र के बभनौली के ओमप्रकाश गुप्ता की ओर से सरसो तेल बेचने पर 40 हजार, खानपुर के त्रिलोकी जायसवाल की ओर से बेसन बेचने पर 40 हजार जुर्माना लगाया गया।

करंडा के नरायनपुर के संजय कुमार यादव की ओर से साबुनदाना बेचने पर 10 हजार, नंदगंज के फतेउल्लाहपुर के अश्वनी कुमार की ओर से मिलावटी खाद्य पदार्थ पर 50 हजार और शहर कोतवाली के नुरूद्दीनपुरा के सोनू कुमार गुप्ता की ओर से मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचने पर 10 हजार का अर्थदंड लगाया गया है।
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