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गबन में बरुइन ग्राम प्रधान को नोटिस जारी
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जमानिया। क्षेत्र के बरुइन गांव में ग्राम प्रधान की ओर से कराए गए विकास कार्यों में धन के गबन की पुष्टि हुई है। इसके मद्देनजर जिलाधिकारी के बाला जी ने ग्राम प्रधान तथा तत्कालीन सचिवों के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
क्षेत्र के बरुइन निवासी श्रीनिवास राम की ओर से ग्रामप्रधान बनारसी राम के विरुद्ध शासकीय धन का दुरुपयोग करते हुए गबन करने का आरोप लगाते हुए उच्च न्यायालय में एक याचिका दाखिल की गई थी। उस याचिका पर जारी हुए आदेश के अनुपालन में जिलाधिकारी के बालाजी की ओर से बरुइन ग्राम पंचायत में हुए विकास कार्यों की जांच जिला भूमि संरक्षण अधिकारी एवं सहायक अभियंता देवकली पंप नहर खंड द्वितिय की ओर से कराया गया। जांच में ग्राम प्रधान के विरुद्ध गबन के आरोप की पुष्टि हुई है। इस गड़बड़ी को देखते हुए ग्राम प्रधान बनारसी राम तथा तत्कालीन सचिवों के खिलाफ उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 95(1)जी के तहत कार्यवाही शुरू की गयी है। इसी क्रम में बीते 27 अप्रैल को जिलाधिकारी के. बाला जी की ओर से कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण देने को कहा गया है।
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क्षेत्र के बरुइन निवासी श्रीनिवास राम की ओर से ग्रामप्रधान बनारसी राम के विरुद्ध शासकीय धन का दुरुपयोग करते हुए गबन करने का आरोप लगाते हुए उच्च न्यायालय में एक याचिका दाखिल की गई थी। उस याचिका पर जारी हुए आदेश के अनुपालन में जिलाधिकारी के बालाजी की ओर से बरुइन ग्राम पंचायत में हुए विकास कार्यों की जांच जिला भूमि संरक्षण अधिकारी एवं सहायक अभियंता देवकली पंप नहर खंड द्वितिय की ओर से कराया गया। जांच में ग्राम प्रधान के विरुद्ध गबन के आरोप की पुष्टि हुई है। इस गड़बड़ी को देखते हुए ग्राम प्रधान बनारसी राम तथा तत्कालीन सचिवों के खिलाफ उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 95(1)जी के तहत कार्यवाही शुरू की गयी है। इसी क्रम में बीते 27 अप्रैल को जिलाधिकारी के. बाला जी की ओर से कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण देने को कहा गया है।
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