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Ghazipur News: विधायक वीरेंद्र समेत 15 को 15 दिन की सजा

Mon, 05 Jun 2023 11:26 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 05 Jun 2023 11:26 PM IST
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15 including MLA Virendra sentenced to 15 days
अनुमति पत्र के बगैर जुलूस निकालने के मामले में हुई सजा, जमानत पर रिहा
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संवाद न्यूज एजेंसी
गाजीपुर। जंगीपुर विधायक वीरेंद्र यादव समेत 15 लोगों को छह साल पुराने मामले में 15 दिन की सजा और सभी पर 200 रुपये का जुर्माना लगा है। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी शरद कुमार चौधरी की अदालत ने सोमवार को वर्तमान विधायक और उनके समर्थकों को जुलूस का अनुमति पत्र मांगे जाने पर नहीं दिखाने पर सजा सुनाई गई है।
अभियोजन के अनुसार 16 फरवरी 2017 को जंगीपुर थाना के उपनिरीक्षक मायापति पांडेय अपने हमराहियों के साथ 4 बजे शाम गश्त पर थे। तभी उन्होंने देखा कि गाजीपुर-मऊ मेन रोड पर जंगीपुर विधायक डा. वीरेन्द्र यादव अपने समर्थक राजेन्द्र यादव, विजय यादव, चंद्रभान गुप्ता, विक्रमा यादव, राधेमुनि यादव, बाड़ू यादव, कंजय उर्फ संजय यादव तथा 200 अज्ञात लोग मेन रोड पर ही जुलूस के रूप में सपा का झंडा लिए यादव मोड़ की तरफ से मंडी की ओर आ रहे थे।
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जुलूस का अनुमति पत्र मांगा गया तो वे नहीं दिखा सके। तहरीर के आधार पर आठ लोगों के विरुद्ध व 200 अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया गया। विवेचना के बाद आठ लोगों सहित संजय वर्मा, लालजी गुप्ता, मोहन यादव, विवेक वर्मा, विमल वर्मा, नरेंद्र यादव व राजेन्द्र यादव के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय पेश किया गया।
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कुल 15 आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में विचारण के दौरान अभियोजन अधिकारी प्रेमचंद द्वारा कुल सात गवाहों को पेश किया गया। न्यायालय में दोनों तरफ की बहस सुनने के बाद सभी आरोपियों को सजा सुनाई। सजा के बाद अभियुक्तों की ओर से अपील अवधि तक जमानत पर रिहा करने के लिए आवेदन दिया गया जिसे न्यायालय द्वारा मंजूर करते हुए रिहा कर दिया गया।
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