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जल्द उपलब्ध कराएं आय-व्यय का विवरण
Updated Tue, 09 Jan 2018 11:13 PM IST
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गाजीपुर। नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2017 के अंतर्गत नगर निकायों के अध्यक्ष-सदस्य के पदों पर निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों को निर्वाचन में अपनी ओर से किए गए व्यय का विवरण निर्धारित प्रारूप (व्यय रजिस्टर) पर शपथ-पत्र के साथ निर्वाचन परिणाम घोषणा की तिथि से तीन माह के अंदर अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना आवश्यक है।
मुख्य विकास अधिकारी-उप जिला निर्वाचन अधिकारी (न.नि.) चंद्रविजय सिंह ने बताया कि नगर निकायों के अध्यक्ष-सदस्य के पदों पर निर्वाचन लड़ने वाले जिन प्रत्याशियों ने अभी तक निर्वाचन में हुआ अपना आय-व्यय विवरण उपलब्ध नहीं कराया है। वह तत्काल वरिष्ठ कोषाधिकारी को उपलब्ध कराकर उनसे परीक्षणोपरांत जिला निर्वाचन कार्यालय (पंचायत एवं नगरीय निकाय) विकास भवन में तत्काल उपलब्ध करा दें।
उन्होंने बताया कि जिन प्रत्याशियों द्वारा निर्धारित समय से आय-व्यय विवरण प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। उनकी जमानत धनराशि जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त जो प्रत्याशी निर्वाचित हुए हैं या जो उम्मीदवार हारे हुए हैं एवं कुल वैध मतों के 1/5 अंश तक मत प्राप्त किया है या जिन्होंने अपना अभ्यर्थन वापस ले लिया है, उनकी जमानत धनराशि वापसी योग्य है। इसलिए उपरोक्तानुसार जिसकी जमानत वापसी योग्य है वह जमानत वापसी के लिए अपना आवेदन पत्र एवं व्यय विवरण, शपथ-पत्र (निर्वाचन लड़ने की स्थिति में) के साथ जिला निर्वाचन कार्यालय (पंचायत एवं नगरीय निकाय) विकास भवन में वरिष्ठ कोषाधिकारी से परीक्षणोपरांत निर्धारित अवधि निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तिथि से तीन माह के अंदर 28 फरवरी तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दें। अन्यथा उनकी जमानत धनराशि जब्त मानी जाएगी।
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मुख्य विकास अधिकारी-उप जिला निर्वाचन अधिकारी (न.नि.) चंद्रविजय सिंह ने बताया कि नगर निकायों के अध्यक्ष-सदस्य के पदों पर निर्वाचन लड़ने वाले जिन प्रत्याशियों ने अभी तक निर्वाचन में हुआ अपना आय-व्यय विवरण उपलब्ध नहीं कराया है। वह तत्काल वरिष्ठ कोषाधिकारी को उपलब्ध कराकर उनसे परीक्षणोपरांत जिला निर्वाचन कार्यालय (पंचायत एवं नगरीय निकाय) विकास भवन में तत्काल उपलब्ध करा दें।
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उन्होंने बताया कि जिन प्रत्याशियों द्वारा निर्धारित समय से आय-व्यय विवरण प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। उनकी जमानत धनराशि जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त जो प्रत्याशी निर्वाचित हुए हैं या जो उम्मीदवार हारे हुए हैं एवं कुल वैध मतों के 1/5 अंश तक मत प्राप्त किया है या जिन्होंने अपना अभ्यर्थन वापस ले लिया है, उनकी जमानत धनराशि वापसी योग्य है। इसलिए उपरोक्तानुसार जिसकी जमानत वापसी योग्य है वह जमानत वापसी के लिए अपना आवेदन पत्र एवं व्यय विवरण, शपथ-पत्र (निर्वाचन लड़ने की स्थिति में) के साथ जिला निर्वाचन कार्यालय (पंचायत एवं नगरीय निकाय) विकास भवन में वरिष्ठ कोषाधिकारी से परीक्षणोपरांत निर्धारित अवधि निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तिथि से तीन माह के अंदर 28 फरवरी तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दें। अन्यथा उनकी जमानत धनराशि जब्त मानी जाएगी।
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