फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ghazipur News ›   दोनों पालियों में कुल 31 कार्मिक अनुपस्थित रहे

दोनों पालियों में कुल 31 कार्मिक अनुपस्थित रहे

Wed, 17 Apr 2019 11:11 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 17 Apr 2019 11:11 PM IST
विज्ञापन
दोनों पालियों में कुल 31 कार्मिक अनुपस्थित रहे
गाजीपुर। लोकसभा सामान्य निर्वाचन को सकुशल संपन्न कराने के लिए मतदान कर्मियों का प्रशिक्षण स्नातकोत्तर महाविद्यालय में बुधवार को दूसरे दिन जारी रहा। इस दौरान दोनों पालियों में कुल 31 कार्मिक अनुपस्थित रहे। मुख्य विकास अधिकारी हरिकेश चौरसिया ने प्रशिक्षण में अनुपस्थित कर्मचारियों का वेतन रोकने तथा उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई का निर्देश दिया।
विज्ञापन

मतदान प्रशिक्षण दो पालियों में दिया गया। इसमें प्रथम पाली में एक हजार एवं द्वितीय पाली में एक हजार सहित कुल दो हजार मतदान कर्मचारियों को ईवीएम, वीवीपैट का प्रोजेक्टर के माध्यम से कालेज के 25 कक्ष में प्रशिक्षण दिया गया। प्रत्येक कक्ष में 40 कर्मचारियों को मतदान प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान प्रथम पाली में 12 कर्मचारी सैयद नजरूल हसन, जावेद बेग, मु. एहसान खॉन, निरहू राम, सुरेंद्र सिंह यादव, विजय कुमार पांडेय, राजेंद्र यादव, सैयद अली नैयर, अंकता यादव, मु. अली खान, प्रणय, अनिल सिंह एवं द्वितीय पाली में 19 कर्मचारियों कृष्णचंद्र राय, हाजी मु. अफजल, जगदीश सिंह यादव, विनोद कुमार सिंह, विनयप्रकाश, रामआशीष सिंह यादव, मु. अहमद खान, अमरनाथ द्विवेदी, मु. नवाव अंसारी, रामचंद्र सिंह यादव, रामजीउत सिंह, शमीम अहमद, बब्बन प्रसाद यादव, सरोज कुमार सिंह, पारसनाथ प्रजापति, मु. खालिद अमीर, राजीव राय, ओमप्रकाश सिंह, उपेंद्रनाथ पनिका सहित कुल मिलाकर दोनों पालियों में 31 मतदान कर्मचारी अनुपस्थित रहे। इस पर मुख्य विकास अधिकारी ने प्रशिक्षण में अनुपस्थित कर्मचारियों का वेतन बाधित करने तथा उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जिन कर्मचारियों ने आज अनुपस्थित होते हुए प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है वह 19 अप्रैल को द्वितीय पाली में उपस्थित होकर अपना मतदान प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। इसके बाद किसी भी कर्मचारी द्वारा निर्वाचन कार्यो में किसी भी प्रकार की शिथिलता, अनुपस्थिति के लिए संबंधित के विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 134 एवं भारतीय दंड संहिता अध्याय 9 (ए) के अंतर्गत एफआईआर दर्ज कराते हुए कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर जिला विकास अधिकारी एम लाल, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं अन्य संबंधित मास्टर टेनर व कर्मचारी उपस्थित थे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed