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एसडीएम ने लेखपालों को जारी किया नोटिस
Updated Tue, 10 Jul 2018 10:28 PM IST
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मुहम्मदाबाद(गाजीपुर)। लेखपालों की हड़ताल के चलते तहसील क्षेत्र में आय, जाति, निवास आदि के न बनने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उपजिलाधिकारी ने मंगलवार को नये लेखपालों को नोटिस जारी कर दो दिन के अंदर उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने को कहा है कि क्यों न आप के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाए।
लेखपालों की तीन जुलाई से चल रही अनिश्चितकालीन हड़ताल के चलते तहसील का सारा कामकाज ठप पड़ा है। आय, जाति, निवास आदि प्रमाण पत्र न बनने से सबसे ज्यादा परेशानी छात्रों को प्रवेश लेने में हो रही है। उपजिलाधिकारी रमेश यादव ने हड़ताल पर चल रहे नये लेखपाल को नोटिस जारी कर कहा है कि प्रदेश सरकार द्वारा अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम-1966 की धारा-3 के अंतर्गत अधिसूचना जारी कर छह माह के लिए हड़ताल को निषिद्ध कर दिया गया है और सभी को अपने-अपने कार्य पर वापस लौट आने का निर्देश है, लेकिन अभी तक आप द्वारा हड़ताल समाप्त नहीं किया गया है, जबकि आप अभी तक परिविक्षा काल के अंतर्गत हैं। परिविक्षा काल में आप किसी प्रकार का हड़ताल नहीं कर सकते हैं, यदि आप हड़ताल में सम्मिलित होते हैं तो आप के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई कर दी जाएगी। इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। इस संबंध में दो दिन के अंदर मेरे समक्ष उपस्थित होकर ये बतावें कि इस कृत्य के लिए क्यों न आप के खिलाफ विभागीय कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाए। उपजिलाधिकारी के नोटिस के बाद नौकरी में आए नए लेखपालों के समक्ष नौकरी जाने का खतरा पैदा हो गया है। लेखपालों की हड़ताल से प्रभावित लोगों ने जिलाधिकारी गाजीपुर से हड़ताली लेखपालों के खिलाफ कठोर कदम उठाने की मांग की है।
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लेखपालों की तीन जुलाई से चल रही अनिश्चितकालीन हड़ताल के चलते तहसील का सारा कामकाज ठप पड़ा है। आय, जाति, निवास आदि प्रमाण पत्र न बनने से सबसे ज्यादा परेशानी छात्रों को प्रवेश लेने में हो रही है। उपजिलाधिकारी रमेश यादव ने हड़ताल पर चल रहे नये लेखपाल को नोटिस जारी कर कहा है कि प्रदेश सरकार द्वारा अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम-1966 की धारा-3 के अंतर्गत अधिसूचना जारी कर छह माह के लिए हड़ताल को निषिद्ध कर दिया गया है और सभी को अपने-अपने कार्य पर वापस लौट आने का निर्देश है, लेकिन अभी तक आप द्वारा हड़ताल समाप्त नहीं किया गया है, जबकि आप अभी तक परिविक्षा काल के अंतर्गत हैं। परिविक्षा काल में आप किसी प्रकार का हड़ताल नहीं कर सकते हैं, यदि आप हड़ताल में सम्मिलित होते हैं तो आप के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई कर दी जाएगी। इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। इस संबंध में दो दिन के अंदर मेरे समक्ष उपस्थित होकर ये बतावें कि इस कृत्य के लिए क्यों न आप के खिलाफ विभागीय कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाए। उपजिलाधिकारी के नोटिस के बाद नौकरी में आए नए लेखपालों के समक्ष नौकरी जाने का खतरा पैदा हो गया है। लेखपालों की हड़ताल से प्रभावित लोगों ने जिलाधिकारी गाजीपुर से हड़ताली लेखपालों के खिलाफ कठोर कदम उठाने की मांग की है।
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