{"_id":"56f987a64f1c1be41ef001f9","slug":"rape-accused-jail","type":"story","status":"publish","title_hn":"रेप के आरोपी को जेल भेजा","category":{"title":"Crime","title_hn":"क्राइम ","slug":"crime"}}
रेप के आरोपी को जेल भेजा
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 29 Mar 2016 01:06 AM IST
विज्ञापन
रेप
- फोटो : DEMO Pics
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में दो दिन तक बंधक बनाकर रेप की घटना में पुलिस ने आरोपी युवक को जेल भेजा है। किशोरी को नारी निकेतन में रखा गया है। एसओ अशोक कुमार सिंह ने बताया कि मेडिकल परीक्षण में रेप होने के स्पष्ट प्रमाण न मिलने से मजिस्ट्रेट के सामने किशोरी के कलमबंद बयान कराए जाने हैं।
बीते 25 मार्च की शाम 15 वर्षीय किशोरी को गांव के ही सुनील सचान उर्फ कल्लू ने रास्ते से अगवा करने के बाद एक मकान में बंधक बनाकर दो दिन तक उससे दुष्कर्म किया। उसके चंगुल से छूटकर निकली किशोरी ने आत्महत्या करने का भी प्रयास किया। रास्ते में उसने एक दुकान से नींद की गोलियां खरीदकर खा ली थीं। हालत बिगड़ने पर उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के बाद उसकी हालत सामान्य हुई।
इधर, आरोप है कि पुलिस ने किशोरी के पिता को समझा-बुझाकर लड़की भगाने की तहरीर लेकर रेप के मामले को अपने ढंग से दर्ज किया है। थानाध्यक्ष ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद सोमवार को उसे जेल भेज दिया गया है। जबकि, किशोरी के मजिस्ट्रेटी बयान होने के बाद संबंधित मुकदमे में आवश्यक धाराओं को जोड़कर विवेचना की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
बीते 25 मार्च की शाम 15 वर्षीय किशोरी को गांव के ही सुनील सचान उर्फ कल्लू ने रास्ते से अगवा करने के बाद एक मकान में बंधक बनाकर दो दिन तक उससे दुष्कर्म किया। उसके चंगुल से छूटकर निकली किशोरी ने आत्महत्या करने का भी प्रयास किया। रास्ते में उसने एक दुकान से नींद की गोलियां खरीदकर खा ली थीं। हालत बिगड़ने पर उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के बाद उसकी हालत सामान्य हुई।
विज्ञापन
इधर, आरोप है कि पुलिस ने किशोरी के पिता को समझा-बुझाकर लड़की भगाने की तहरीर लेकर रेप के मामले को अपने ढंग से दर्ज किया है। थानाध्यक्ष ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद सोमवार को उसे जेल भेज दिया गया है। जबकि, किशोरी के मजिस्ट्रेटी बयान होने के बाद संबंधित मुकदमे में आवश्यक धाराओं को जोड़कर विवेचना की जाएगी।
विज्ञापन