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तत्कालीन एसडीएम समेत 15 के खिलाफ एफआईआर
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 03 Aug 2016 01:58 AM IST
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अकबरपुर तहसील क्षेत्र के गांव बिगाही में तालाब पर कब्जा को खाली न करा पाने के मामले में तत्कालीन एसडीएम समेत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) के आदेश पर अकबरपुर कोतवाली मेें 15 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। कोतवाली प्रभारी ने इसकी आख्या कोर्ट को भेज दी है।
अकबरपुर कोतवाली के गांव बिगाही निवासी अब्दुल मुफीद ने अल्ताफ, असलम, मुश्ताक, अनीश, इरफान, चांदबाबू, खां साहब, सितार, हुश्नबानो, हूरबानो, शाहनाज, राकेश कुमार तहसीलदार (तत्कालीन), राजेश कुमार शर्मा क्षेत्रीय लेखपाल, अर्चना पांडेय नायब तहसीलदार, एसडीएम अपूर्वा दुबे एसडीएम (तत्कालीन) को अभियुक्त बनाया गया है। इस मुकदमे में धारा 504,506,119,121 ए, 161,165ए, 186, 188, 190, 319, 427, 430, 217, 219, 109, 111, 511, 123 (1) आईपीसी लगाई हैं। कोतवाल ने बताया कि कोर्ट के आदेशानुसार तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी गई है।
वादी अब्दुल मुफीद का आरोप है कि उसके पड़ोसियों ने तालाब की जमीन पर कब्जा कर पक्का निर्माण करा लिया है। इसकी शिकायत उसने राजस्व विभाग के अधिकारियों से की। इस पर कब्जेदारों ने उसे गालीगलौज करते हुए धमकी दी। अधिकारियों के स्तर पर शिकायत की पर कोई सुनवाई नहीं हुई। तब उसने जिला एवं सत्र न्यायालय में सीजेएम कोर्ट में प्रार्थनापत्र दिया। सीजेएम ने बीते माह मामले को संज्ञान में लेकर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे।
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अकबरपुर कोतवाली के गांव बिगाही निवासी अब्दुल मुफीद ने अल्ताफ, असलम, मुश्ताक, अनीश, इरफान, चांदबाबू, खां साहब, सितार, हुश्नबानो, हूरबानो, शाहनाज, राकेश कुमार तहसीलदार (तत्कालीन), राजेश कुमार शर्मा क्षेत्रीय लेखपाल, अर्चना पांडेय नायब तहसीलदार, एसडीएम अपूर्वा दुबे एसडीएम (तत्कालीन) को अभियुक्त बनाया गया है। इस मुकदमे में धारा 504,506,119,121 ए, 161,165ए, 186, 188, 190, 319, 427, 430, 217, 219, 109, 111, 511, 123 (1) आईपीसी लगाई हैं। कोतवाल ने बताया कि कोर्ट के आदेशानुसार तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी गई है।
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वादी अब्दुल मुफीद का आरोप है कि उसके पड़ोसियों ने तालाब की जमीन पर कब्जा कर पक्का निर्माण करा लिया है। इसकी शिकायत उसने राजस्व विभाग के अधिकारियों से की। इस पर कब्जेदारों ने उसे गालीगलौज करते हुए धमकी दी। अधिकारियों के स्तर पर शिकायत की पर कोई सुनवाई नहीं हुई। तब उसने जिला एवं सत्र न्यायालय में सीजेएम कोर्ट में प्रार्थनापत्र दिया। सीजेएम ने बीते माह मामले को संज्ञान में लेकर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे।
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