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Firozabad News: टेंडर लेने के बाद नहीं कराया काम, 25000 का जुर्माना
Sun, 27 Oct 2024 01:17 AM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
Updated Sun, 27 Oct 2024 01:17 AM IST
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फिरोजाबाद। अमृत योजना-2.0 के तहत तालाब के सौंदर्यीकरण को नामित कार्यदायी संस्था पर निगम प्रशासन ने 25000 रुपये का जुर्माना लगाया है। करीब तीन माह पूर्व टेंडर हासिल करने वाले ठेकेदार मैसर्स एके कंट्रक्शन पर नगर आयुक्त के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई।
अमृत योजना-2.0 के तहत निगम के वार्ड संख्या 25 स्थित पुराने ढोलपुरा तालाब के सौंदर्यीकरण व नवीनीकरण को आगरा की संस्था मैसर्स एके कंट्रक्शन को नामित किया गया था। जुलाई माह में जारी किए गए करीब एक करोड़ 53 लाख रुपये की लागत वाले टेंडर की शर्तों के अनुसार ठेकेदार को दिसंबर तक कार्य पूर्ण कराना था। बीते दिनों राज्य स्तरीय तकनीकी समिति ने ढोलपुरा तालाब का औचक निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान ढोलपुरा तालाब पर कार्य प्रगति शून्य मिली।
समिति की रिपाेर्ट के आधार पर नगर आयुक्त के निर्देशानुसार मुख्य अभियंता नगर निगम मनीष कुमार सिंह ने कार्यदायी संस्था एके कंट्रक्शन पर 25000 रुपये का जुर्माना लगाया है। कार्यदायी संस्था को हर हाल में 31 दिसंबर तक काम पूरा कराने अन्यथा की स्थिति में काली सूची में डाले जाने की चेतावनी दी गई है।
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अमृत योजना-2.0 के तहत निगम के वार्ड संख्या 25 स्थित पुराने ढोलपुरा तालाब के सौंदर्यीकरण व नवीनीकरण को आगरा की संस्था मैसर्स एके कंट्रक्शन को नामित किया गया था। जुलाई माह में जारी किए गए करीब एक करोड़ 53 लाख रुपये की लागत वाले टेंडर की शर्तों के अनुसार ठेकेदार को दिसंबर तक कार्य पूर्ण कराना था। बीते दिनों राज्य स्तरीय तकनीकी समिति ने ढोलपुरा तालाब का औचक निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान ढोलपुरा तालाब पर कार्य प्रगति शून्य मिली।
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समिति की रिपाेर्ट के आधार पर नगर आयुक्त के निर्देशानुसार मुख्य अभियंता नगर निगम मनीष कुमार सिंह ने कार्यदायी संस्था एके कंट्रक्शन पर 25000 रुपये का जुर्माना लगाया है। कार्यदायी संस्था को हर हाल में 31 दिसंबर तक काम पूरा कराने अन्यथा की स्थिति में काली सूची में डाले जाने की चेतावनी दी गई है।

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