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चुनाव प्रचार में नहीं दौड़ाए जाएंगे वाहन
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फिरोजाबाद। प्रधान, बीडीसी एवं ग्राम पंचायत सदस्य पद के उम्मीदवार चुनाव प्रचार के दौरान वाहनों को नहीं दौड़ा सकेंगे। यदि कोई वाहन के माध्यम से प्रचार करता मिलेगा तो आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए वाहन को सीज कर जुर्माना लगाने की कार्रवाई की जाएगी। वहीं जिला पंचायत सदस्य पद के उम्मीदवार को एक वाहन से प्रचार करने की अनुमति होगी। इसके लिए प्रत्याशी अथवा उसका प्रस्तावक प्रचार वाहन पर पास की छायाप्रति चस्पा करेगा।
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के प्रत्याशियों को प्रतीक चिह्न आवंटन होने के साथ गांव-गांव प्रचार अभियान तेज हो गया है। प्रत्याशी घर-घर जाकर प्रचार करने में जुटे हैं। ऐसे में राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी डीएम को आदेश जारी किए हैं कि ग्राम प्रधान, सदस्य ग्राम पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत का चुनाव लड़ने वाला कोई भी प्रत्याशी प्रचार के लिए वाहन का प्रयोग नहीं करेगा।
जिला पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशी का निर्वाचन क्षेत्र बड़ा होने के कारण एक वाहन से प्रचार करने की अनुमति प्रदान की गई है। इसके लिए वाहन पर प्रत्याशी अपने नियुक्तिपत्र पर प्रमाणित फोटो को भी चस्पा करना होगा। यदि कोई प्रत्याशी दिव्यांग है तो उसको मतदान से पूर्व मतदान स्थल के भ्रमण एवं मतदान दिवस वाले दिन भी वाहन की अनुमति दी जा सकती है। अनुमति दिए जाने का प्रबंध संबंधित जिलाधिकारी को करना होगा।
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त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के प्रत्याशियों को प्रतीक चिह्न आवंटन होने के साथ गांव-गांव प्रचार अभियान तेज हो गया है। प्रत्याशी घर-घर जाकर प्रचार करने में जुटे हैं। ऐसे में राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी डीएम को आदेश जारी किए हैं कि ग्राम प्रधान, सदस्य ग्राम पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत का चुनाव लड़ने वाला कोई भी प्रत्याशी प्रचार के लिए वाहन का प्रयोग नहीं करेगा।
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जिला पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशी का निर्वाचन क्षेत्र बड़ा होने के कारण एक वाहन से प्रचार करने की अनुमति प्रदान की गई है। इसके लिए वाहन पर प्रत्याशी अपने नियुक्तिपत्र पर प्रमाणित फोटो को भी चस्पा करना होगा। यदि कोई प्रत्याशी दिव्यांग है तो उसको मतदान से पूर्व मतदान स्थल के भ्रमण एवं मतदान दिवस वाले दिन भी वाहन की अनुमति दी जा सकती है। अनुमति दिए जाने का प्रबंध संबंधित जिलाधिकारी को करना होगा।
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