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बंदरबांट में एसडीएम सहित पांच निलंबित: एक जमीन... दावेदार तीन, अब किसके हक में जाएगी भूमि ?

Thu, 11 Jul 2024 10:33 AM IST
भूपेन्द्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद Published by: भूपेन्द्र सिंह Updated Thu, 11 Jul 2024 10:33 AM IST
सार

जिस जमीन के बंदरबांट में एसडीएम सहित पांच निलंबित हुए हैं। उस जमीन के तीन दावेदार हैं। सवाल यह है कि अब यह भूमि किसके हक में जाएगी ?

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three people claimants of land in whose division five people including SDM have been suspended In Firozabad
खेत। (सांकेतिक) - फोटो : संवाद

विस्तार

उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में सिरसागंज के रूधैनी निवासी स्व. भगवति कुंवरि की 75 बीघा भूमि में के बंदरबांट में भले ही एसडीएम, नायब तहसीलदार के साथ ही लेखपाल, कानूनगो व पेशकार निलंबित हो गए हों। लेकिन, सवाल यह है कि आखिर अब यह जमीन किसके हक में जाएगी। हालांकि पीड़ित पक्षों ने एसडीएम के आदेश को निरस्त कराने के लिए मंडलायुक्त के यहां अपील की है।

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इस जमीन का फैसला तो तत्कालीन एसडीएम ने रूधैनी निवासी प्रवीन, प्रदीप, प्रशांत पुत्रगण शिवप्रसाद करसौलिया व मनोज कुमार पुत्र रामकिशन करसौलिया के हक में सुना दिया। उन्होंने उक्त भूमि के आठ लोगों के नाम 12 जून को बैनामा कर दिए। वर्तमान में यदि देखा जाए तो एक पक्ष बैनामा करने वाला करसौलिया परिवार है तो दूसरे दावेदार भगवति कुंवरि के दत्तक पुत्र योगेंद्र कुमार शर्मा है।
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तीसरे दावेदार स्व. सरदार सिंह की बेटी श्यामादेवी की पुत्रवधू एवं पौत्र मनु मिश्रा, गौरव मिश्रा व पुष्पेश मिश्रा उक्त जमीन खुद की होने का दावा कर रहे है। हालांकि इसकी जांच अभी विजीलेंस की टीम की ओर से अलग से की जाएगी।

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अफसरों पर कार्रवाई पर जताया आभार

 रूधैनी स्थित 75 बीघा भूमि के मामले में एसडीएम एवं नायब तहसीलदार व लेखपाल एवं कानूनगो के खिलाफ हुई कार्रवाई पर मनु मिश्रा,गौरव मिश्रा व पुष्पेंष मिश्रा ने खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि मीडिया द्वारा प्रकरण को उजागर होने के बाद दोषी अफसरों के खिलाफ कार्रवाई हो सकी है। उन्होंने मांग की है कि उक्त सभी बैनामे एवं आदेश निरस्त हो। दोषियों के खिलाफ मुकदमें दर्ज हों। यह कार्रवाई भ्रष्ट अफसरों के लिए सीख बनें।

जमीन प्रकरण में इस तरह से चला घटनाक्रम

  • 21 मई को रूधैनी जमीन प्रकरण की फाइल आदेश में गई। आदेश कब यह तारीख तय नहीं की गई।
  • सात जून को एसडीएम सिरसागंज विवेक राजपूत ने फैसला सुनाया।
  • 11 जून को योगेंद्र कुमार के नाम से नकल सवाल डाला गया।
  • 12 जून को उक्त भूमि के शिकोहाबाद तहसील में बैनामा कर दिए गए।
  • 12 जून को पीड़ित वेदेंद्र शर्मा को नकल मिली तो पता चला की सात जून को फैसला हो गया था।
  • 15 जून की रात में जिला पंचायत सदस्य एवं रिश्तेदारों ने भूमि पर खड़ी को फसल को बर्बाद किया।
  • 16 जून को पीड़ित ने थाना सिरसागंज में शिकायत की पर नहीं सुनी।
  • 19 जून को दोबारा थाना सिरसागंज गए तो तहरीर ले ली।
  • 24 जून को डीएम रमेश रंजन एवं एसएसपी सौरभ दीक्षित को शिकायती पत्र दिया।
  • डीएम ने सीडीओ दीक्षा जैन की अध्यक्षता में जांच कमेटी गठित की। टीम ने अभिलेख खंगाले।
  • डीएम ने एसडीएम विवेक राजपूत को जिला मुख्यालय किया संबद्ध, शिकोहाबाद आदेश सिंह सागर भेजे गए।
  • 3 जुलाई को जांच टीम ने रिपोर्ट शासन के भेजी।
  • 5 जुलाई को लेखपाल अभिलाख सिंह को निलंबित के दिए आदेश।
  • 10 जुलाई को एसडीएम, नायब तहसीलदार,राजस्व निरीक्षक, लेखपाल एवं पेशकार किए गए निलंबित
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