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Firozabad News: पिता-पुत्र सहित तीन को आजीवन कारावास की सजा

Mon, 31 Jul 2023 11:12 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद Updated Mon, 31 Jul 2023 11:12 PM IST
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Three including father-son sentenced to life imprisonment

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फिरोजाबाद। अपर जिला जज नवम राजीव सिंह ने दस वर्ष पूर्व हत्या के मामले में दोषी पिता-पुत्र सहित तीन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रत्येक पर बीस-बीस हजार का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर प्रत्येक को एक-एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
मामला थाना दक्षिण क्षेत्र का 22 अगस्त 2013 का है। आगरा गेट निवासी मुकेश ने थाने में अभियोग दर्ज कराया कि उनका बेटा अतुल शर्मा शाम को 6.30 बजे अपने घर के बाहर खड़ा था। उसी समय मोहल्ले के निवासी शनि शर्मा एवं उसके पिता अनिल शर्मा एवं बंटू उर्फ राजकुमार निवासी कुबेर गेट पिक्चर हाल पास थाना एवं जिला भरतपुर राजस्थान अपने हाथों में लाठी, डंडा, सरिया, चारपाई की पाटी लेकर आए। बेटे अतुल को घर से खींचकर पीटाई करने लगे। बजनदार सरिया से हमला कर दिया। इससे वह अचेत हो गया। उपचार को जिला अस्पताल लाए तो डाॅक्टर ने उसे आगरा रेफर कर दिया। आगरा में उसे मृत घोषित कर दिया।
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पुलिस ने मुकदमा दर्जन कर मामले की विवेचना करते हुए शनि, अनिल शर्मा एवं बंटू उर्फ राजकुमार के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। मुकदमा सेशन सुपुर्द होकर सुनवाई को अपर जिला जज नवम राजीव सिंह के न्यायालय में पहुंचा। शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता प्रिय प्रताप सिंह जादौन ने करते हुए केस को साबित करने के लिए उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय के कई उदाहरण प्रस्तुत किए। न्यायाधीश राजीव सिंह ने गवाहों के बयान एवं फाइल पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर दोषी शनि उनके पिता अनिल शर्मा व बंटू उर्प राजकुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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