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Firozabad News: दो सगे भाइयों सहित तीन दोषियों को सजा व जुर्माना
Tue, 01 Oct 2024 01:01 AM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
Updated Tue, 01 Oct 2024 01:01 AM IST
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फिरोजाबाद। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मिनाक्षी सिन्हा ने 23 वर्ष पुराने मामले में घर में घुसकर मारपीट, गाली गलौज करने व जान से मारने की धमकी देने के दो सगे भाइयों सहित तीन दोषियों को तीन-तीन वर्ष का कारावास एवं प्रत्येक को पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
मामला थाना मटसैना का है। राजेंद्र निवासी नगला सोती ने चार दिसंबर 2021 को रिपोर्ट दर्ज कराते हुए कहा कि गांव के ही जितेंद्र कुमार, वीकेश एवं शीलेश ने घर में घुसकर धारदार हथियार से परिजन को पीटा। जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज विवेचना उपरांत आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया।
मुकदमा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की न्यायालय में चला। न्यायालय ने दोनों पक्षों के तर्क सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध तमाम साक्ष्य का गहनता से अध्ययन करने के बाद जितेन्द्र कुमार, वीकेश एवं शीलेश को दोषी ठहराते हुए तीन-तीन वर्ष कारावास की सजा सुनाई।
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मामला थाना मटसैना का है। राजेंद्र निवासी नगला सोती ने चार दिसंबर 2021 को रिपोर्ट दर्ज कराते हुए कहा कि गांव के ही जितेंद्र कुमार, वीकेश एवं शीलेश ने घर में घुसकर धारदार हथियार से परिजन को पीटा। जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज विवेचना उपरांत आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया।
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मुकदमा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की न्यायालय में चला। न्यायालय ने दोनों पक्षों के तर्क सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध तमाम साक्ष्य का गहनता से अध्ययन करने के बाद जितेन्द्र कुमार, वीकेश एवं शीलेश को दोषी ठहराते हुए तीन-तीन वर्ष कारावास की सजा सुनाई।
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