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Firozabad News: पिटाई के तीन दोषियों को न्यायालय उठने तक की सजा

Tue, 07 Nov 2023 11:34 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद Updated Tue, 07 Nov 2023 11:34 PM IST
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Three accused of beating will be punished till the court comes up
फिरोजाबाद। साढ़े ग्यारह वर्ष पहले पिटाई करने वाले दो भाइयों समेत तीन लोगों को दोषी ठहराते हुए न्यायालय ने मंगलवार को न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई। तीनों पर एक-एक हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है। वादी नरेश कुमार निवासी रामगढ़ क्षेत्र ने थाने में कमल सिंह, उसके भाई दीपक और एक अन्य युवक गजराज सिंह के विरुद्ध प्राथमिकी लिखवाई थी। जूडिशियल मजिस्ट्रेट ने सजा सुनाई।...........
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दहेज हत्या की आरोपी सास की जमानत अर्जी खारिज

फिरोजाबाद। फिरोजाबाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरवीर सिंह ने दहेज हत्या की आरोपी सास की जमानत अर्जी खारिज की। आरोप है कि विवाहिता को बुलेट मोटर साइकिल व दो लाख रुपये की मांग को लेकर उत्पीड़न किया जाता था।
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जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राजीव प्रियदर्शी ने बताया कि रवि कुमार की बहन रीता उर्फ रंगोली की शादी घटना से तीन वर्ष पूर्व थाना खैरगढ़ क्षेत्र दरिगपुर निवासी सनी के साथ हुई थी। शादी में 6 लाख रुपये खर्च किये, लेकिन बुलेट नहीं दे सके थे। सनी व उसके परिजन लगातार इसके कारण उसका उत्पीड़न कर रहे थे। 13 अगस्त 2023 को उसकी बहन राता उर्फ रंगोली को फंदा लगाकर जान से मार दिया है। घटना की रिपोर्ट उसी दिन थाने में दर्ज कराई गई। घटना की आरोपी विवाहिता की सास मीरा देवी पत्नी रामकिशन का जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। न्यायाधीश हरवीर सिंह ने जमानत का पर्याप्त आधार न पाते हुए जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया।
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