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Firozabad News: अपनों के होते हुए अनाथों का जीवन जिएगी नन्ही परी
Wed, 11 Feb 2026 12:23 AM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
Updated Wed, 11 Feb 2026 12:23 AM IST
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फिरोजाबाद। समाज की संवेदनहीनता और लोक-लाज के डर ने एक नन्ही परी को जन्म लेते ही अनाथ बना दिया। पहली फरवरी को नगला खंगर क्षेत्र में प्लास्टिक की पन्नी में लावारिस मिली नवजात बच्ची को अब राजकीय बालगृह (आगरा) भेजा जा रहा है। दुष्कर्म का शिकार हुई किशोरी के परिवार ने सामाजिक बदनामी के डर से और आरोपी रोहित उर्फ कन्हैया के परिजन ने नैतिक जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए बच्ची को अपनाने से साफ इन्कार कर दिया है।
वर्तमान में मेडिकल कॉलेज के एसएनसीयू वार्ड में भर्ती इस बच्ची का स्थानांतरण बाल कल्याण समिति के आदेश पर बुधवार को किया जाएगा।
नगला खंगर निवासी विवाहित आरोपी रोहित उर्फ कन्हैया ने एक किशोरी के साथ दुष्कर्म किया था। लोक-लाज के भय से किशोरी ने प्रसव के बाद बच्ची को मैदान में फेंक दिया था। पुलिस ने तफ्तीश के बाद आरोपी को 3 फरवरी को जेल भेज दिया है।
आरोपी को कड़ी सजा दिलाने के लिए पुलिस अब वैज्ञानिक साक्ष्यों का सहारा ले रही है। इंस्पेक्टर गिरीश कुमार के अनुसार, नवजात और आरोपी के बीच जैविक संबंध स्थापित करने के लिए जल्द ही पॉक्सो कोर्ट से डीएनए टेस्ट की अनुमति मांगी जाएगी।
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पिता की संपत्ति पर होगा कानूनी अधिकार
विशेष लोक अभियोजक हरेंद्र यादव के अनुसार, यदि डीएनए रिपोर्ट में आरोपी का बच्ची से संबंध सिद्ध हो जाता है, तो वह नन्ही परी कानूनन आरोपी की संपत्ति में बराबर की हिस्सेदार बनेगी। भले ही उसे आज अपनों ने ठुकरा दिया हो, पर कानून उसे उसके अधिकार दिलाने में सक्षम है।
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वर्तमान में मेडिकल कॉलेज के एसएनसीयू वार्ड में भर्ती इस बच्ची का स्थानांतरण बाल कल्याण समिति के आदेश पर बुधवार को किया जाएगा।
नगला खंगर निवासी विवाहित आरोपी रोहित उर्फ कन्हैया ने एक किशोरी के साथ दुष्कर्म किया था। लोक-लाज के भय से किशोरी ने प्रसव के बाद बच्ची को मैदान में फेंक दिया था। पुलिस ने तफ्तीश के बाद आरोपी को 3 फरवरी को जेल भेज दिया है।
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आरोपी को कड़ी सजा दिलाने के लिए पुलिस अब वैज्ञानिक साक्ष्यों का सहारा ले रही है। इंस्पेक्टर गिरीश कुमार के अनुसार, नवजात और आरोपी के बीच जैविक संबंध स्थापित करने के लिए जल्द ही पॉक्सो कोर्ट से डीएनए टेस्ट की अनुमति मांगी जाएगी।
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पिता की संपत्ति पर होगा कानूनी अधिकार
विशेष लोक अभियोजक हरेंद्र यादव के अनुसार, यदि डीएनए रिपोर्ट में आरोपी का बच्ची से संबंध सिद्ध हो जाता है, तो वह नन्ही परी कानूनन आरोपी की संपत्ति में बराबर की हिस्सेदार बनेगी। भले ही उसे आज अपनों ने ठुकरा दिया हो, पर कानून उसे उसके अधिकार दिलाने में सक्षम है।